अब सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिवार वालों को मिलेगा ₹5 लाख का मुआवजा ; घायल व्यक्ति को भी ₹50 हजार की होगी क्षतिपूर्ति

Chhapra Desk- सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिवार वालों को मुआवजे के तौर पर ₹5 लाख की राशि प्रदान की जाएगी. वहीं इस दौरान घायल व्यक्ति को भी ₹50 हजार की क्षतिपूर्ति की जाएगी. अब यह राशि आपदा विभाग की बजाए परिवहन विभाग की तरफ से लाभुकों को प्रदान की जाएगी. लेकिन इस योजना का लाभ के लिए लाभुकों को काफी चक्कर लगाने पड़ेंगे और उन्हें परिवहन विभाग के द्वारा जारी प्रपत्र को भी भरकर कार्यालय में जमा करना पड़ेगा. इस बात की जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी जनार्दन कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को 5 लाख तथा घायल व्यक्ति को परिवहन विभाग की तरफ से 50 हजार की मुआवजा राशि उपलब्ध कराया जाएगा.

इसके लिए सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजन को C1 फॉर्म भरना पड़ेगा. जबकि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को C2 फॉर्म भरकर कार्यालय में जमा करना पड़ेगा. वहीं C4 फॉर्म को संबंधित थाना प्रभारी एवं जिला मोटरयान निरीक्षक भरकर एसडीओ को भेजेंगे. जिसके बाद एसडीओ से अनुमति प्राप्त होने के बाद मुआवजे की राशि का भुगतान संबंधित व्यक्ति को किया जाएगा. वहीं इस मामले में जिला मोटरयान निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि इस योजना के प्रचार-प्रसार को लेकर विभाग के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है. उनके द्वारा परिवहन कार्यालय के मुख्य द्वार पर भी इस आदेश की प्रति को चस्पाया गया है. जिससे कि सभी व्यक्ति विभाग की इस योजना से अवगत हो सकें.

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