Chhapra Desk – पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह ए डी जे-6 सुमन कुमार दिवाकर ने दिघवारा थाना कांड संख्या 72 /2020 के पॉक्सो वाद मे दिघवारा थाना मानुपुर निवासी दिलीप राय एवं विनय राय को पॉक्सो की धारा 6 के अंतर्गत 25-25 साल सश्रम कारावास एवं एक एक लाख अर्थ दंड नही देने पर अतिरिक्त एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही बिहार सरकार पीड़िता सहायता राशि के अंतर्गत 4 लाख 50 हजार रुपये देने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सह विशेष पॉक्सो लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह एवं उनके सहयोगी अश्वनी कुमार एवं सुचिका की ओर से अधिवक्ता नित्यानंद तिवारी ने न्यायालय में पक्ष रखा और 8 गवाहों की गवाही कराई गई. विदित हो कि कांड की सुचिका ने 13 मार्च 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें दर्शाया था कि रात्रि मे 1 बजे शौच कर लौट रही थी तो आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह बांध दिया. उसके साथ मारपीट किया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में उसे छोड़ दिया किसी प्रकार वह घर आई और परिजनों को पूरी घटना बताई तब प्राथमिकी दर्ज हुई.