बिहार में कोरोना संक्रमण को ले नाइट कर्फ्यू लागू ; 8 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें ; नहीं खुलेंगे मॉल मार्ट एवं जिम

Chhapra Desk – बिहार में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है. जिसको लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत अब नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. राज्य भर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. वहीं अब सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगी. यह गाइडलाइन गुरुवार 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगा. इस गाइडलाइन के तहत सभी सरकारी कार्यालय और गैर-सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे. वहीं सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा. वहीं प्री स्कूल से आठवीं कक्षा तक के विद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा. जबकि 9वीं तथा उच्चतर कक्षाओं वाले विद्यालय और कोचिंग संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे.

पूर्ण रुप से बंद रहेंगे :-

एक बार फिर से सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान को आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है. वहीं आठवीं तक के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं. वहीं सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा.

बारात और समारोह में लागू होंगे यह नियम

विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किया जा सकेगा. इनमें डीजे एवं बारात-जुलूस की इजाजत नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी. अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम के लिए भी 50 व्यक्तियों की सीमा रहेगी.


रेस्टोरेंट्स और होटल आगंतुकों के बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ चलेंगे. संबंधित प्रतिष्ठान सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड-19 का टीका ले चुके हों.
सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% के उपयोग की अनुमति रहेगी.

मास्क पहनना सबके लिए अनिवार्य

निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक-सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन 50% क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्तियों की सीमा तथा कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किया जा सकेगा. आयोजन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी.

Loading

E-paper ब्रेकिंग न्यूज़