कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु नये दिशा-निर्देश का अनुपालन जरुरी : सारण जिलाधिकारी

Chhapra Desk – सारण जिलाधिकारी राजेश मीणा के द्वारा बताया गया कि कई राज्यों में विगत दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण में अप्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार के द्वारा दिनांक 20 जनवरी को आयोजित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद कोरोना संक्रमण को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है.जिलाधिकारी के द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि नया दिशा-निर्देश 22 जनवरी से 06 फरवरी 2022 तक प्रभावी रहेगा। जिला के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगन्तुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। अपवाद स्वरुप आवश्यक सेवाओं में जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, सिविल आपूर्ति, जलापूर्ति स्वच्छता, फायर ब्रिगेड स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन, दूर संचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय कार्य करते रहेंगे

सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण, कोचिंग संस्थान एवं उनके छात्रावास बंद रहेंगे किन्तु उनके कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.सभी के लिए नये दिशा-निर्देश का अनुपालन अनिवार्य होगा। ऑनलाईन प्रशिक्षण दिया जा सकेगा. केन्द्र तथा राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएं तथा विभिन्न विद्यालयों, बोर्डो द्वारा आयोजित परीक्षायें संचालित की जा सकेंगी. अपवाद स्वरुप पुलिस एवं होम गार्ड के प्रशिक्षण संस्थान तथा चिकित्सा से संबंधित शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान (छात्रावास सहित) खुले रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेंगे. दुकानें रात्रि आठ बजे तक संचालित किए जाएंगे. अपवाद स्वरूप अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल दुकानें खुली रह सकेगी लेकिन दुकान और प्रतिष्ठान में मारक, सैनिटाइजर के साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। दुकान/प्रतिष्ठान में टीकाकृत व्यक्ति ही कार्य करेंगे. तय नियम एवं शर्तो का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होगा अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.


शादी समारोह और अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में भी अधिकत 50 लोग शामिल हो सकेंगे. इन कार्यक्रमों में कोविड अनुकूल व्यवहार का किया जाना अनिवार्य होगा. विवाह समारोह के दौरान बारात जुलूस और डीजे पर पूर्व की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा. विवाह समारोह की पूर्व सूचना थानाध्यक्ष को कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी. सभी प्रकार के मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क उद्यान क्लब, स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल आदि बंद रहेंगे जबकि रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे. यहां सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही दुकान/प्रतिष्ठान को ग्राहकों के लिए सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और सामाजिक दूरी का हर हाल में पालन करना होगा. सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा.सार्वजनिक वाहन 100 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ परिचालित किए जाएंगे लेकिन ओवर लोडिंग पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेगा और निजी वाहनों पर सवार सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करेंगे. निजी वाहनों मे तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेषा मास्क पहनना अनिवार्य होगा. जिलें में रात्रि 10 बजे से प्रातः 05 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा.


सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक, राजनीतिक मनोरंजन, खेलकुद, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि विषयों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन अधिकतम 50 व्यक्ति की उपस्थिति में किए जाने की छूट होगी लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. आमजनों को इससे बचाव के लिए सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना की जांच के साथ टीकाकरण की रफ्तार को और तेज किए जाने पर बल देते हुए कहा कि सुरक्षा हेतु मास्क के इस्तेमाल के साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन बहुत जरूरी है. जिलाधिकारी महोदय ने जिलावासियों से अपील की है कि वे स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ अन्य को असहज होने से बचाएं.

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