Chhapra Desk – छपरा प्रभारी एसडीजेएम ने विचारण वाद संख्या 1956/20 में न्यायालय द्वारा निर्गत अधिपत्र पर थानाप्रभारी पानापुर द्वारा ग्राम- रसौली के विजेंद्र साह को गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित कराने पर कड़ा रुख अपनाते हुए थाना प्रभारी से पूछा है कि न्यायालय द्वारा वीरेंद्र साह को गिरफ्तार करने का अधिपत्र निर्गत किया गया था परंतु आपके द्वारा विजेंद्र साह जो पूर्व से न्यायालय द्वारा जमानत पर हैं उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में भेजा गया है जो गंभीर आरोप है. अतः अविलंब न्यायालय में उपस्थित होकर बताए कि किन परिस्थिति में जमानत पर रह रहे विजेंद्र साह को वीरेंद्र साह के बदले गिरफ्तार कर आपके द्वारा भेजा गया है. विदित हो कि यह मामला 323 भा द वि एवं दहेज अधिनियम3/4 डीपी एक्ट का है। जिसमें वीरेंद्र साह की गिरफ्तारी का वारंट था.