Chhapra Desk – अवैध शराब की बिक्री का विरोध करने के कारण तीन भाइयों द्वारा एक युवक की हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने तीनों भाइयों को सश्रम कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससीएसटी के विशेष न्यायाधीश नलीन कुमार पांडेय ने मांझी थाना कांड संख्या 30/12 के सत्रवाद 400/12 में सजा की विंदु पर सुनवाई की. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी चन्द्रमा प्रसाद साह और सूचक की ओर से पुण्डरीक विहारी सहाय व सहायक सुनील साह ने सरकार का पक्ष रखते हुये तीनो आरोपित को कठोर सजा सुनाए जाने का बहस किया तो वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता जयनारायण भारती व सहायक अधिवक्ता अमरेश कुमार सिंह द्वारा आरोपितों के पक्ष में बहस किया गया . दोनो पक्षो की बहस सुनने के उपरांत न्यायधीश ने आरोपित मांझी थाना क्षेत्र के गौरी के मठिया निवासी श्रवण कुमार पूरी , बलिराम पूरी और विशेश्वर पूरी को भादवी की धारा 302/34 में उम्रकैद व 20 हजार जुर्माना तथा एससीएसटी एक्ट व 307/34 में भी तीनो को उम्रकैद व 20 हजार जुर्माना जिसे नही देने पर छः माह अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है .
ज्ञात हो कि गौरी के मठिया निवासी योगेंद्र साह ने 10 मार्च 2012 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें कहा था कि 9 मार्च को वह अपने दरवाजे पर वैठे थे कि श्रवण और बलिराम दोनो अश्लील मजाक कर रहे थे जिसके लिए उन्होंने मना किया तो दोनों घर गये और अपने भाई विशेश्वर के साथ लोहे का रड व फरसा आदि लेकर उसे मारने लगे . उन्हें बचाने के लिए उनका भतीजा यमुना साह और नाती मुकुंद साह दौड़े तब तीनो ने उन दोनो पर हमला कर दिया और दोनों को गम्भीर रूप से जख्मी कर चले गये. दोनो घायलों को सदर अस्पताल लाया गया जहां से डाक्टर ने दोनों को पीएमसीएच रेफर कर दिया . पीएमसीएच में उपचार के दौरान मुकुंद की मौत हो गयी.