अतीक अहमद सहित 10 के खिलाफ कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा ; वकीलों के हत्यारों को फांसी दो के लगे नारे

अतीक अहमद सहित 10 के खिलाफ कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा ; वकीलों के हत्यारों को फांसी दो के लगे नारे

CHHAPRA DESK – उमेश पाल अपहरण मामले में  प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. उक्त मामले में अतीक, अशरफ सहित कुल 10 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अतीक अहमद, अशरफ अहमद, दिनेश पासी, जावेद, इसरार, फरहान, खान सौलत हनीफ, आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर को दोषी करार दिया गया है. आइपीसी की 7 धाराओं 147, 148, 149, 341, 342, 364-A 120-B के तहत अतीक अहमद कारपोरेट दिनेश पासी, खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया गया है.

बताते चलें कि अतीक अहमद पर जरायम की दुनियां में कदम रखने के बाद से अब तक करीब 100 के गंभीर मुकदमें दर्ज हुए. जिसमें से 57 मुकदमों का ट्रायल चल रहा है. उमेश पाल अपहरण कांड पहला मामला है जिसमें पहली बार अतीक दोषी पाया गया है. इससे पहले के सभी मुकदमों में जज ने या तो खुद को अलग किया, या तो गवाह ही नहीं मिला. 2006 में उमेश पाल के अपहरणकांड मामले में कोर्ट ने तीनों दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. वहीं कोर्ट रुम के बाहर वकीलों के द्वारा वकीलों के हत्यारों को फांसी दो के जबरदस्त नारे लगाये गए.

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