CHHAPRA DESK – छपरा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष विरेंद्र प्रताप सिंह एवं सदस्य मनमोहन कुमार तथा मंजू कुमारी ने मशरक थाना के मशरक निवासी मनोज प्रसाद द्वारा दाखिल आवेदन संख्या 90/11 के सुनवाई और बहस के बाद विपक्षी को आवेदक की चोरी हुई मोटर साइकिल की बीमित राशि का भुगतान करने का दिया है. अगर दो माह के अंदर पीड़ित व्यक्ति को भुगतान नही किया जाता है तो 9% सूद के साथ देना होगा साथ ही शारीरिक तथा मानसिक क्षति के लिए दो हजार रूपए अर्थदंड का भी भुगतान करने का आदेश दिया है.
विदित हो कि आवेदक ने अपने मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस कंपनी से कराया था. परंतु मोटरसाइकिल चोरी हो जाने के पश्चात भुगतान करने में कंपनी द्वारा तरह-तरह का व्यवधान लगाया जा रहा था. जिसको लेकर आवेदक ने वाद दायर किया था.