CHHAPRA DESK – छपरा शहर के बाजार समिति स्थित जिला कृषि कार्यालय स्थित कृषि सभागार में जिले के सभी कीटनाशी विक्रेताओं की मासिक बैठक की गई. जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से आये लगभग 100 विक्रेताओं ने भाग लिया. कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कृषि पदाधिकारी श्याम बिहारी सिंह ने किया. उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि जिले में सभी कीटनाशी विक्रेताओं के द्वारा भंडार पंजी, बिक्री पंजी प्रतिदिन संधारण करे और किसानों को कैशमेमो के साथ कीटनाशी की बिक्री करें.
प्रायः देखा जा रहा है कि जिले में उर्वरक व्यवसायी भी कीटनाशी का क्रय-विक्रय भी बिना अनुज्ञप्ति के करते हैं. उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब कीटनाशी की अनुज्ञप्ति, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण से मिलकर नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन करते हुए प्राप्त करें. जिले में नकली कीटनाशी की जांच के लिए सहायक निदेशक पौधा संरक्षण की अध्यक्षता में अनुमण्डलवार छापामारी दल का गठन किया जा रहा है. पकड़े जाने पर विधिसम्मत करवाई की जाएगी.
श्री सिंह ने जैविक कीटनाशी और जैव उर्वरक के प्रयोग और जैविक खेती करने पर विशेष बल दिए. वहीं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मढौरा प्रियेश कुमार द्वारा बताया गया कि गैर लाइसेंसी विक्रेताओं को कीटनाशी की सप्लाई करनेवाले पर कड़ी करवाई की जाएगी. अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सोनपुर द्वारा कीटनाशी के गलत प्रयोग को कैसे बंद करे और नकली कीटनाशक पर कैसे नकेल कसे इस बल दिया गया. साथ ही जैविक कीटनाशक का प्रयोग अधिक से अधिक फसलो पर कैसे हो विस्तृत रूप से बताया.
कार्यक्रम के संयोजक सहायक निदेशक पौधा संरक्षण राधेश्याम कुमार द्वारा बताया कि सभी प्रतिष्ठानों को कीटनाशी खपत अवशेष प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें. साथ ही कीटनाशी की अनुज्ञप्ति लेने में कठिनाइयों, ऑनलाइन प्रक्रिया को विस्तृत रूप से बताया. कीटनाशी अधिनियम 1968 और नियम 1971 का पालन नही करने पर क्या-क्या करवाई हो सकती है और प्रशिक्षण पाकर कीटनाशी का अनुज्ञप्ति कैसी पाएंगे जो 2016 से व्यवसाय कर रहे हैं. वहीं कृषि विज्ञान केंद्र मांझी के वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र चंदोला द्वारा फल एवं सब्जियों में कीटनाशक के अनुशंसित प्रयोग पर बल दिया गया.
बैठक में भाग नहीं लेने वाले कीटनाशक दुकानदारों को भेजा जाएगा नोटिस
जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सहायक निदेशक पौधा संरक्षण को निर्देश दिया गया कि जो विक्रेता बैठक में भाग नही ले पाए है, उनके अनुज्ञप्ति को 15 दिन के लिए निलंबन हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कीजिये और जरूरत पड़े तो लाइसेंस रद्द भी की जा सकती है. अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सदर छपरा द्वारा कीटनाशी के समेकित कीट प्रबंधन में भूमिका और प्रयोग के समय बरती जानेवाली सावधानियां पर चर्चा की गई. कार्यक्रम के अंत मे सहायक निदेशक पौधा संरक्षण कार्यालय की ओर से जिला कृषि पदाधिकारी को पोषक तत्व की कमियों से पौधे में होनेवाले रोग की बोर्ड, प्रतीक स्वरूप देते हुए बैठक की समाप्ति की गई.