छपरा कोर्ट : अप्राकृतिक यौनाचार मामले में मंदिर के पूर्व पुजारी को सश्रम कारावास एवं अर्थ दंड

Chhapra Desk – अप्राकृतिक यौनाचार करने के एक मामले में एडीजे-6 सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने आरोपित पुजारी को सश्रम कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है. एडीजे ने भगवान बाजार थाना कांड संख्या 485/20 के पोक्सो वाद संख्या 85/20 में सुनवाई की. जिसमें अभियुक्त मंदिर के पुजारी विन्देश्वरी पर्वत को पोक्सो की धारा 8 के अंतर्गत 4 साल कठोर कारावास एवं 50 हजार अर्थ दंड नही देने पर अतिरिक्त 3 माह की साधारण कारावास एवं पोक्सो की धारा 12 के अंतर्गत 2 वर्ष कठोर कारावास एवं 25 हजार अर्थ दंड नही देने पर एक माह साधारण कारावास तथा आई पी सी की धारा 377 के अंतर्गत 5 साल कठोर कारावास एवं 50 हजार अर्थ दंड नही देने पर अतिरिक्त 3 माह की साधारण कारावास की सजा सुनाया है.

सभी सजा क्रमवार एक के बाद एक चलेंगी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सह विशेष लोक अभियोजक पोक्सो सुरेंद्र नाथ सिंह एवं उनके सहयोगी अश्वनी कुमार एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिमोहन सिंह एवं रवि ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा. ज्ञात हो कि एक नाबालिग ने 28 अक्टूबर 20 को पुजारी के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

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