Chhapra Desk – छपरा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह एडीजे षष्टम सुमन कुमार दिवाकर ने मकेर थाना कांड संख्या 161/19 के पॉक्सो सत्र वाद संख्या 3/21 मे मकेर थाना के कस्बा मकेर निवासी मोहम्मद हुसैन को पॉक्सो की धारा 6 के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं पचास हजार अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त एक साल की सजा एवं अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं पचास हजार अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त एक साल की सजा सुनाई है.
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो सह लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह तथा उनके सहयोगी अश्वनि कुमार की ओर से न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा. पीड़िता की मां की ओर से चार अक्टूबर 2019 को अभियुक्त के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. जिसमें दर्शाया गया था उसकी 6 वर्षीय लड़की घर में पलंग पर बैठकर टीवी देख रही थी, तभी आरोपी ने घर मे घुस कर उसके साथ बलात्कार कर दिया था.