CHHAPRA DESK – छपरा विशेष न्यायाधीश पोक्सो सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पष्टम सुमन कुमार दिवाकर ने अमनौर थाना कांड संख्या 68/22 के पोक्सो सत्र वाद संख्या 18/ 22 में भेल्दी थाना के समसपुरा निवासी रंजन सिंह को भादवि की धारा 376 तथा पोक्सो की धारा 4 तथा 67 (B) आईटी एक्ट के अंतर्गत दोषी करार दिया है. साथ ही एक अन्य अभियुक्त रमेश सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का भी आदेश दिया है.
विदित हो कि 13 वर्षीय नाबालिक पीड़िता की मां ने 18 मार्च 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें उसने दर्शाया था कि 22 दिसंबर 2021 को उसकी लड़की जो वर्ग 8 में पढ़ती थी स्कूल जाने के क्रम में स्कूल के चपरासी का लड़का अपने दो मित्रों के साथ उसके लड़की के साथ बराबर छेड़खानी करता था. घटना के दिन उसके साथ पीछा करते घर पर आ गया. पीड़िता की मां दिल्ली गई हुई थी और उसके पिता भी बरौनी गए हुए थे. घर पर लड़की अकेली थी जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने अपने मित्रों के साथ उसके घर जाकर साथ रेप किया.
उसका वीडियो बनाकर भी बनाए और बाद मे वायरल कर दिए. सजा के बिंदु पर कोर्ट ने 26 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह तथा उनके सहयोगी अश्वनी कुमार ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा. कुल 7 गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई तो बचाव पक्ष के तरफ से अधिवक्ता सुनीता कुमारी ने बहस किया.