बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा कदाचारमुक्त संपन्न कराया जाएगा : सारण DM

बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा कदाचारमुक्त संपन्न कराया जाएगा : सारण DM

CHHAPRA DESK – सारण डीएम राजेश मीणा एवं पुलिस अधीक्षक सारण संतोष कुमार के द्वारा के संयुक्त रुप से बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा केे सफल आयोजन हेतु संयुक्त ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी, प्रेक्षक, पुलिस पदाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया.

जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि दिनांक 30 सितंबर शुक्रवार को एक पाली में आयोजित होने वाली यह परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है. परीक्षा का आयोजन मध्याह्न 12ः00 बजे से 02ः00 अपराह्न तक सारण जिला के 44 परीक्षा केन्द्रों पर किया जाएगा. जिसमें 20616 परीक्षार्थी भाग लेंगे। बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा के सफल संचालन हेतु जिलाधिकारी को परीक्षा का संयोजक एवं अपर समाहर्ता का सहायक संयोजक बनाया गया है. जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आयोग के द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे. परीक्षा के संचालन एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु आयोग के निर्धारित मानक के अनुरूप प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 1-4 सशस्त्र पुलिस बल, महिला पुलिस बल, स्टैटिक दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी एवं सुपर जोनल दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है.

सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पूर्व अपनी प्रतिनियुक्ति स्थल ग्रहण कर लेंगे एवं परीक्षा के समाप्ति के बाद भी केन्द्र पर उपस्थित रहकर विधि-व्यवस्था संधारित करेंगे. जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी एवं सुपर जोनल दण्डाधिकारी संबंधित केन्द्रो पर भ्रमणशील रहकर परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालित करना सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने कहा कि परीक्षा के सफल संचालन में सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी विशेष सर्तकता रखते हुए अपनी जवाबदेही निभाऐंगे.
परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर ही केन्द्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की सहायता से परीक्षार्थियों की शारीरिक जांचोपरांत, उनके प्रवेश पत्र को देख कर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेने देंगे.

सभी परीक्षा केन्द्रों पर जैमर लगाने का निर्देश दिया गया. साथ ही सभी परीक्षा केन्द्रों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने एवं परीक्षा केन्द्र की विडियोग्रॉफी कराने का निर्देश दिया गया है. जिलाधिकारी के द्वारा सभी केन्द्राधीक्षक को निर्देश दिया गया कि सीट प्लान इस तरह किया जाय कि परीक्षार्थी के बीच की दूरी कम से कम तीन फीट आवश्यक हो तथा उसकी एक प्रति परीक्षा कक्ष के अलावे परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि परीक्षार्थियों को आवश्यक सुविधा मिल सके. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष के अंदर मोबाईल, ब्लूटूथ, पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिभाईस चिट, चाकू, माचिस, ब्लेड आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा.
सभी दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी के लिए कोविड-19 से बचाव हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे.

परीक्षा केन्द्र पर मूलभूत सुविधाएं यथा शौचालय, पेयजल, पर्याप्त लाईटिंग व्यवस्था कराने का भी निर्देश दिया गया. कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किये गये अभिभावकों, परीक्षार्थियों एवं वीक्षकों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.
सभी अनुमंडलों में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू किया गया है.

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