मंडल रेल प्रबंधक ने पेंशन अदालत का आयोजन कर पेंशन परिवादों पर की सुनवाई

मंडल रेल प्रबंधक ने पेंशन अदालत का आयोजन कर पेंशन परिवादों पर की सुनवाई

CHHAPRA DESK – पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रितो के बकाये के समापक भुगतान हेतु मंडल पर पेन्शन अदालत का आयोजन 15 दिसम्बर को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित भारतेन्दु सभाकक्ष में मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पाण्डेय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ. इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक (इंफ़्रा) ज्ञानेश त्रिपाठी, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी समीर पॉल, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक प्रीती वर्मा, मंडल वित्त प्रबंधक राजेश कुमार, मंडल कार्मिक अधिकारी विवेक मिश्रा, सहायक कार्मिक अधिकारी (गस्टेड) रमेश उपाध्याय, सहायक कार्मिक अधिकारी (नान गस्टेड) आनंद कुमार सहित मजदूर युनियन के मंडल मंत्री एन बी सिंह, अनुसूचित जाति एवं जनजाति संगठन के मंडल मंत्री कल्लू राम सोनकर, पिछड़ी जाति संगठन के मंडल मंत्री राम हरख यादव तथा पेंशनर असोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर सिंह समेत सेवा निवृत्त कर्मचारी एवं उनके आश्रित उपस्थित थे.

मंडल रेल प्रबंधक श्री पाण्डेय ने सभी का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है. कार्मिक तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों ने यथासंभव शत-प्रतिशत परिवादों के निस्तारण का प्रयास किया है. यह प्रसन्नता का विषय है कि इस अदालत हेतु प्राप्त 45 परिवादों में 45 उत्तर दिया गया है. जिसमे 43 परिवादों को पूर्ण रूप से निस्तारित कर दिया गया है और 02 प्रक्रियाधीन है.


आदर्श स्थिति तो तब मानी जायेगी जब पेंशन अदालत की आवश्यकता ही न पड़े, किन्तु कभी-कभी भत्तो की दर में बढ़ोत्तरी के आदेश देर से प्राप्त होते है या किन्ही मदों पर शुद्धिपत्र या दरों में संशोधन होते रहे है या कभी दस्तावेजों की कमी की वजह से सबकुछ सही होते हुए भी भुगतान जारी न करने की मजबूरी होती है या पे-कमीशन की सिफारिश पिछली तिथि से लागू मानी जाती है. इस कारण इस प्रकार के आयोजन की आवश्यकता होती है.

मैं सभी पेंशनरों से एवं निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से अपील करता हूं कि अपने आवेदनों में एवं पेंशन बुकलेट भरते समय आवश्यक दस्तावेजों में कमी न रहने दें. जिससे आपके मदों के निस्तारण में सहजता सुगमता प्रतीत हो साथ ही सभी अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के मामलों को अग्रसारित करने में विलम्ब न करें एवं अपने पर्यवेक्षकों को भी इस सम्बन्ध में निर्देशित करें. आज के इस आयोजन की सार्थकता सिद्ध करने एवं अधिकाधिक मदों को निस्तारित करने के लिए कार्मिक विभाग एवं लेखा विभाग के कर्मचारियों को बधाई देता हूं.


इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक(इंफ़्रा) ज्ञानेश त्रिपाठी ने कहा कि वैसे नियमित रुप से भी सेवानिवृत्त/मृतक/असामान्य केसों के मामले में भूतपूर्व कर्मचारियों तथा उनके परिजनों से प्राप्त परिवादों का निस्तारण वर्ष भर नियमित रुप से किया जाता है. पेन्शन अदालत में सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के दावो को सीधी सुनवाई करके उनके लम्बित धनराशि का भुगतान तत्काल किया जाता है. भारत सरकार की नीतियों के अन्तर्गत पेन्शन अदालत में रखे गये सभी मामले के हर पहलू की जांच कर उचित निर्णय लिया जाता है जिससे कि नियमानुसार सभी देयों का भुगतान किया जा सके.
इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी समीर पॉल ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि सेवानिवृत रेल कर्मचारियों की समस्याओं के तत्काल निस्तारण हेतु पेन्शन अदालत का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इस वर्ष पेंशन अदालत में ज्यादातर मामले पेंशन रिवीजन,भुगतान एवं बैकों के साथ समन्वय संबंधित पाए गए हैं.


आज पेन्शन अदालत में मंडल के विभिन्न स्टेशनों/यूनिटों के सेवा निवृत्त कर्मचारी एवं उनके आश्रितों ने भाग लिया. इस अवसर पर कार्यालय अधीक्षक/समापक भुगतान, ओपी श्रीवास्तव एवं मुख्य कार्मिक निरीक्षक योगेश्वर मल्ल, अनिल सिन्हा तथा सम्बंधित लेखा विभाग एवं कार्मिक विभाग के निरीक्षक व कर्मचारीगण उपस्थित थे. सेवानिवृत रेल कर्मचारियों के कल्याण हेतु इस पेन्शन अदालत का संचालन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी समीर पॉल एवं धन्यवाद ज्ञापन मंडल कार्मिक अधिकारी विवेक मिश्रा ने किया.

Loading

E-paper