सारण जिला में 14 फरवरी से 68 परीक्षा केन्द्र पर होने वाली वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा को ले परीक्षा केंद्र के समीप धारा-144 रहेगा लागू

सारण जिला में 14 फरवरी से 68 परीक्षा केन्द्र पर होने वाली वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा को ले परीक्षा केंद्र के समीप धारा-144 रहेगा लागू

CHHAPRA DESK –  सारण में 14 फरवरी से प्रारंभ होने वाली वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा 2023 के सफल आयोजन हेतु जिला पदाधिकारी सारण राजेश मीणा के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर, मढ़ौरा एवं सोनपुर के द्वारा बताया गया कि वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा 14 फरवरी से 22 फरवरी तक सारण जिला में 68 परीक्षा केन्द्र पर आयोजित है. जिसमें सदर अनुमंडल क्षेत्र में 53, सोनपुर अनुमंडल क्षेत्र के 06 एवं मढ़ौरा अनुमंडल क्षेत्र के 09 परीक्षा केन्द्र शामिल है. परीक्षा का आयोजन दो पालियों में होगा.

परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं के सम्मिलित होने से विधि-व्यवस्था की समस्या से इंकार नहीं किया जा सकता. ऐसे में संबंधित परीक्षा केन्द्रों पर असामाजिक तत्वों एवं अन्य कानून विरोधी व्यक्तियों द्वारा बाधा उत्पन्न करने की संभावना हो सकती है. फलस्वरुप निर्धारित तिथि को परीक्षा स्वच्छ, कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उदेश्य सभी परीक्षा केन्द्र के बाहरी चहारदीवारी से सभी दिशाओं में 500 गज की परिधि के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लगायी जाती है.

निषेधाज्ञा के फलस्वरुप भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी को भी अपराध करने, शांति भंग करने के उदेश्य से पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे. सुबह 07 बजे से अपराह्न 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नही होगा.

परीक्षा केन्द्र के आस-पास का सभी फोटो कोपियर, इंटरनेट कैफे, कोचिंग सेंटर इत्यादि परीक्षा अवधि में दौरान पूर्णतः बंद रहेंगे. यह आदेश सरकारी पदाधिकारी, पुलिस बल, सैन्य बल के कर्मचारियों जो परीक्षा कार्य के संचालन में नियुक्त है. सरकार तथा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों, परीक्षा कार्य में लगे कर्मियों एवं परीक्षार्थियों एवं शव यात्रा, धार्मिक जुलूस एवं शादी विवाह के कार्यक्रम पर लागू नहीं होगी.

 

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