CHHAPRA DESK – सारण जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सारण राजेश मीणा के निर्देश के आलोक में नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के अवसर पर सारण सभागार में आयोजित प्रेस वार्त्ता में को संबोधित करते हुए अपर समाहर्त्ता डॉ गगन के द्वारा बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सारण जिला अर्न्तगत नगर निगम, छपरा तथा सभी 9 (नौ) नगर पंचायतों के नगर निकाय क्षेत्र में आदर्श आचार संहित लागु हो गयी हो गयी है.
सारण जिला में नगर निकाय का चुनाव दो चरणों में होना है. प्रथम चरण में मतदान 10 अक्टूबर एवं द्वितीय चरण का मतदान 20 अक्टूबर को होगा. अपर समाहर्त्ता के द्वारा बताया गया कि मतदान का समय दोनो चरणों के लिए प्रातः 07 बजे पूर्वाह्न से 05 बजे अपराह्न तक निर्धारित किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना के द्वारा निर्गत अधिसूचनानुसार मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद प्रथम बार सीधे जनता के द्वारा किया जाएगा. इस बार चुनाव इवीएम से होगा.
उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू हो चुकी है. इस बार प्रत्याशी अपने कार्यालय या घर पर भी बैनर पोस्टर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि नगरपालिका के संबंधित वार्ड की निर्वाचक सूची में नाम होना अनिवार्य संवीक्षा की प्रथम तिथि को उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए. नाम निर्देशन पत्र प्रपत्र 12 में दाखिल किया जाएगा. नाम निर्देन पत्र में अभ्यर्थी को एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक की आवश्यकता होगी. मुख्य पार्षद/उपमुख्य पार्षद पद के लिए संबंधित नगरपालिका के किसी वार्ड का निर्वाचक होना अनिवार्य है. पार्षद पद के प्रस्तावक एवं समर्थक के लिए संबंधित नगरपालिका के संबंधित वार्ड का निर्वाचक होना अनिवार्य है.
प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अपना निर्वाचन व्यय विवरण हर पांचवें दिन के बाद निर्वाची पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी समक्ष प्रस्तुत करना होगा. निर्वाचन परिणाम की घोषणा के दिन से 30 दिनों के अन्दर निर्वाचन व्यय लेखा निर्वाची पदाधिकारी के यहां जमा कराना आवश्यक होगा. उन्होंने कहा कि बज्रगृह/मतगणना केन्द्र के लिए जिला स्कूल, सारण तथा राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, सारण को चिन्हित किया गया है.