सोनपुर-दीघा सेतु से सभी प्रकार के व्यवसायिक भारी वाहनों (खाली एवं भारित) का परिचालन रहेगा पूर्ण प्रतिबंधित

सोनपुर-दीघा सेतु से सभी प्रकार के व्यवसायिक भारी वाहनों (खाली एवं भारित) का परिचालन रहेगा पूर्ण प्रतिबंधित

CHHAPRA DESK – सारण जिलाधिकारी राजेश मीणा एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के द्वारा संयुक्त आदेश जारी करते हुए बताया गया कि आरा, बिहटा एवं छपरा के बीच हो रहे सड़क जाम की स्थिति से निबटने हेतु आवश्यक निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दे दिये गये है. आदेशित किया गया है वे कि सभी प्रकार के व्यवसायिक भारी वाहनों (खाली एवं भारित) का परिचालन सोनपुर-दीघा सेतु से प्रतिबंधित करते हुए सेतु को जाम से मुक्त रखने की कार्रवाई करें एवं भारी वाहनों का परिचालन महात्मा गांधी सेतु से करवाना सुनिश्चित करेंगे.

अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर को आदेश दिया गया है वे आवश्यकतानुसार स्थलों को चिन्हित कर दण्डाधिकारी पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सकें. छपरा-आरा वीर कुंअर सिंह सेतु पर छपरा की ओर से खाली ट्रकों का परिचालन प्रतिबंधित किया गया है. अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर छपरा को आदेश दिया गया है कि वे वीर कुंअर सिंह सेतु पर छपरा की ओर से खाली ट्रक के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करेंगे. इसके लिए वे पुल पर चढ़ने वाले मार्ग पर दण्डाधिकारी पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे.

जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण, मोटर यान निरीक्षक और प्रवर्तन अवर निरीक्षक, सारण को आदेश दिया गया है कि वे नियमित रूप से सोनपुर-दीघा सेतु पर चढ़ने के लिए मार्ग बजरंग चौक और त्रिभुवन चौक का भ्रमण कर वहां से पुल पर जाने का प्रयास करने वाले और अनधिकृत रूप से पार्क किये गए वाहनों की जांच कर विधिसम्मत् कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे.


परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सारण, कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल-19, गुलजारबाग और कार्यपालक अभियन्ता, पथ प्रमण्डल, छपरा को आदेश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत पूरे मार्ग में उपयुक्त स्थानों पर इस आदेश से संबंधित होर्डिंग और साइनेज लगवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि आवागमन में असुविधा नहीं होने पाए.

 

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