CHHAPRA DESK- सारण जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश मीणा के द्वारा बताया गया कि जिले के कुल 01 नगर निगम एवं 09 नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत प्रथम चरण के तहत नगर पंचायत, सोनपुर, दिघवारा, मढ़ौरा, रिविलगंज, एकमा एवं परसा बाजार नगरपालिका के लिए पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद पदों पर निर्वाचन होना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगर पंचायत रिविलगंज के कुल 21 वार्डो में 43 मतदान केन्द्र, नगर पंचायत एकमा में कुल 19 वार्डो में 39 मतदान केन्द्र, नगर पंचायत परसा बाजार में कुल 22 वार्डो में 45 मतदान केन्द्र, नगर पंचायत सोनपुर में कुल 21 वार्डो में 37 मतदान केन्द्र, नगर पंचायत दिघवारा में कुल 18 वार्डो में 34 मतदान केन्द्र, नगर पंचायत मढ़ौरा में कुल 16 वार्डो में 30 मतदान केन्द्र है जहाँ दिनांक 10 अक्टूबर को पूर्वाह्न 07 बजे से अपराह्न 05 बजे तक मतदान होगा.
नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के अवसर पर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु नगर निकायवार, वार्डवार सेक्टर से सम्बद्ध मतदान केन्द्रों के लिए सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है. सेक्टर दंडाधिकारी अपने सेक्टर से संबंद्ध मतदान केन्द्रों एवं इससे संबंद्ध गांव, टोले, मुहल्ले विशेषकर अनुसूचित जाति एवं कमजोर वर्गों के टोले, मुहल्लों का भ्रमण करना सुनिश्चित करेंगे। सेक्टर दंडाधिकारी विशेष रूप से कमजोर वर्गों के टोले, मुहल्लों के मतदाताओं की पहचान एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में ध्यान केन्द्रित करेंगे एवं संबंधित थानाध्यक्ष से विमर्श कर प्रतिवेदन अपने-अपने निर्वाची पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित करेंगे.
अनुमंडल पदाधिकारी प्राप्त प्रतिवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसी दिन अपना प्रतिवेदन विधि व्यवस्था कोषांग एवं जिला पंचायत कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे. सभी सेक्टर दंडाधिकारी सुनिश्चित करेंगे की राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत सभी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन हो रहा है. सभी सेक्टर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी मतदान समाप्ति तक अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यरत रहेंगे एवं अपने कार्यों में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता का परिचय देंगे। सेक्टर पदाधिकारी अपने सेक्टर क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी मतदान केन्द्रों का भ्रमण करेंगे और इसके फलाफल से वे तत्काल संबंधित निर्वाची पदाधिकारी, व्यवस्था कोषांग (जिला गोपनीय शाखा) को भी अवगत करायेंगे. सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने सेक्टर क्षेत्र अन्तर्गत पड़ने वाले सभी मतदान केन्द्रों की आधारभूत संरचना तथा उपलब्ध सुविधाओं का भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे.
सेक्टर पदाधिकारी को इस बिन्दु पर भौतिक सत्यापन करना भी करना होगा कि मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी के द्वारा पार्टी कार्यालय बनाये गये है या नहीं, यदि बनाये गये हैं तो इस संबंध में प्रतिवेदन तुरंत अपने निर्वाची पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे.
निर्वाचन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त जोनल दंडाधिकारियों को भी उनके कार्य एवं दायित्वों की जानकारी दे दी गयी है. वे आयोग द्वारा निर्धारित मानक के आलोक में कार्य करना सुनिश्चित करेंगें. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष, अपने-अपने प्रखण्ड एवं थानों से संबंधित सूचना सेक्टर पदाधिकारियों को पर्याप्त सहयोग प्रदान करेंगे. बिहार सरकार द्वारा कोविड -19 मद्देनजर निर्गत दिशा-निर्देश तथा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराते हुए समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे.