CHHAPRA DESK – हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में सारण जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा प्रदर्शनी में नाटक के माध्यम से बाल विवाह एवं बच्चे को गोद लेने से संबंधित जानकारी दिया जा रहा है. वहीं समाज कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है. मेला में जिला बाल संरक्षण इकाई समाज कल्याण विभाग की और से कई लाभकारी योजनाओ की जानकारी भी मेलार्थियों को दी जा रही है.
वहीं बाल संरक्षण इकाई का नाटक मंडली घूम घूम कर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह, बेटी बचाओ, दत्तक ग्रहण संस्थान एं ट्रांसजेंडर के मानव आधिकार के प्रति लोगो को जागरूक कर रहा है. इस मौके पर चाइल्ड लाइन से अमित कुमार ने बताया कि दत्तक ग्रहण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को परिवार का अधिकार दिलाना है.
कोई भी इच्छुक दंपति जो दत्तक ग्रहण अधिनियम द्वारा निर्धारित मापदंडों की पात्रता रखते हैं, वह अनाथ बच्चा को गोद ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि बच्चा गोद लेने के लिए कोई भी व्यक्ति गैर सरकारी संस्था, मॉनिटरिंग होम अस्पताल और नर्सिंग होम से संपर्क नही करें. बच्चों के देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 80 और 81 के अनुसार अनधिकृत स्रोत व गैरकानूनी तरीके से बच्चा गोद लेने पर आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है.
राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष एजेंसियों के जरिए ही बच्चा प्राप्त करें. किसी भी बच्चे को कानूनी प्रक्रिया पूरा कर ही गोद लेना चाहिए. अगर कोई नवजात शिशु अथवा बच्चा परित्यक्त अवस्था में कहीं पाया जाता है तो इसकी सूचना अविलंब कलेक्ट्रेट स्थित बाल संरक्षण इकाई, निकटवर्ती थाना या चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर भी दे सकते हैं.
इसके अलावा उस बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा सकता है. समिति आवश्यक प्रक्रिया पूरा कर बच्चे के हित को देखते हुए उसे दत्तक ग्रहण संस्थान मेंतत्काल रखने की व्यवस्था करती है.