शिविर में उपस्थित होकर पूर्ण करायें अपना एकरारनामा बुक अन्यथा ऋण हेतु आपका चयन हो सकता है रद्द

शिविर में उपस्थित होकर पूर्ण करायें अपना एकरारनामा बुक अन्यथा ऋण हेतु आपका चयन हो सकता है रद्द

CHHAPRA DESK – सारण जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी रजनीश कुमार राय के द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, बिहार द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए सारण जिला को कर्णांकित राशि के अन्तर्गत प्रखंडवार आवेदकों को ऋण अनुशंसित की गई है. उनके द्वारा बताया गया कि अबतक 82 लाभुकों द्वारा एकरारनामा बुक पूर्ण कर लिया गया है. 75 लाभुकों को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना द्वारा ऋण वितरण कराया जा चुका है.

ऋण वितरण हेतु अनुशंसित आवेदकों की सूची जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है. उन्होंने कहा कि शेष बचे हुए लाभुकों के लिए 13 फरवरी से 15 फरवरी तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, सारण, छपरा में शिविर का आयोजन किया जाएगा. जिसमें चयनित आवेदक अपने गारेन्टर के साथ उपस्थित होकर ऋण संबंधी कागजी कार्रवाई पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे. उक्त शिविर में अनुपस्थित रहने वालें लाभुकों के चयन को रद्ध करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. विशेष जानकारी हेतु जिला अल्पसंख्यक कार्यालय सारण, छपरा में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है.

‌‌ जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि एक लाख रूपये तक की ऋण राशि के लिए ऋणधारक द्वारा स्वयं ऐसे व्यक्ति को गारन्टर बनाना होगा जिनके नाम या उनके माता / पिता के नाम रेन्ट रसीद / लगान की कागजात हो. बॉण्ड निष्पादित कराते हुए उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति समर्पित करेंगे. एक लाख के उपर पांच लाख तक रूपये सरकारी कर्मी / अद्ध सरकारी कर्मी/ बैंक कर्मी / स्वायत निकाय के कर्मी/आगनबाड़ी कर्मी/ पंजीकृत मदरसों के शिक्षक / नियोजित शिक्षक जिनकी सेवा कम से कम पांच वर्ष हो.

पंजीकृत वक्फ के मोतवल्ली, आयकर दाता की व्यक्तिगत गारन्टी, ऋण राशि के समतुल्य अचल सम्पति का बन्धेज के साथ गारन्टी बाण्ड निस्पादित कराना होगा. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना हेतु कागजीकरण के समय आवेदक को बैंक पासबुक की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आधार से खाता आधार से लिंक हो. सहकारी एवं ग्रामीण बैंक के बैंक खाता इसमें शामिल नही किये जाऐंगे. बीस अदद चेक उत्तर दिनांकित, आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति के साथ स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं दो फोटो रंगीन पासपोर्ट साईज़ के अलावे गारन्टर को भी कुछ वांछित कागजात जमा करना आवश्यक है.

जिनसे एक लाख रूपये तक के ऋण हेतु गारन्टर का आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, मूलप्रति भी साथ लाएंगे गारन्टर के मकान का रेन्ट रसीद या जमीन के मालगुजारी अद्यतन रसीद की छायाप्रति के साथ मूल प्रति भी साथ लायेंगे. गारन्टर को अपना दो फोटो रंगीन पासपोर्ट साईज लाना आवश्यक है. इसके अलावे एक लाख रूपये से अधिक के ऋण हेतु गारन्टर का ऑफिस आईडी एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रतिमूति, अद्यतन वेतन विवरणी मूल तथा जिसमें सेवा निवृति की तिथि अंकित हो, गारन्टर की सेवा पुस्तिका की अभिप्रमाणित छाया प्रति, गारन्टर का दो फोटो रंगीन पासपोर्ट साईज के अलावे उन्हें सभी कागजातों की मूल प्रति कार्यालय में दिखाना आवश्यक होगा. आयकर दाता की व्यक्तिगत गारन्टी हेतु आवश्यक कागजातों में पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, एवं आईटीआर अद्यतन 2 साल की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, आईटीआर शून्य न हो, मूलप्रति भी लाना आवश्यक है.

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