
CHHAPRA DESK – सारण एसएससी डॉक्टर कुमार आशीष ने शराब सेवन के मामले में भगवान बाजार थाना के पुलिस पदाधिकारी को तो कर्तव्य एवं अनुशासनहीनता के मामले में तरैया थाना के पुलिस पदाधिकारी को निलंबित किया है. बता दें कि बीते दिन पु०नि०-सह-थानाध्यक्ष, भगवानबाजार थाना द्वारा प्रतिवेदित रिपोर्ट से प्राप्त सूचना पर डायल-112 में तैनात कर्मियों की जांच की गई. Breath Analyzer जांच में ERV-2 में तैनात ERV-38+39 में तैनात स०अ०नि० शिवनारायण साह का एल्कोहॉल स्तर 23 mg/100 ml पाया गया. तत्पश्चात उनका Blood एवं Urine Sample चिकित्सकीय टीम द्वारा एकत्र कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया तथा उनके विरुद्ध सनहा दर्ज किया गया.

पूर्ण शराबबंदी के बावजूद स०अ०नि० शिवनारायण साह द्वारा ड्यूटी के दौरान शराब सेवन कर नशे की अवस्था में कर्तव्यों का निर्वहन किया जाना पुलिस की कार्य संस्कृति के विरुद्ध गंभीर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है. उक्त कृत्य के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा स०अ०नि० शिवनारायण साह को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, सारण निर्धारित किया गया है. साथ ही उन्हें आदेशित किया गया है कि वे 05 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें, अन्यथा विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई स्वतः प्रारंभ कर दी जाएगी.

वहीं सारण जिला बल के स०अ०नि० भागीरथ कुमार, वर्तमान पदस्थापन तरैया थाना, के विरुद्ध पुलिस निरीक्षक, मशरक अंचल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर की गई जांच में यह पाया गया कि उक्त स०अ०नि० द्वारा कांड संख्या-294/25 की दैनिकी माननीय न्यायालय में समय पर प्रेषित करने से इनकार किया गया एवं समीक्षा के दौरान वरीय अधिकारियों के समक्ष अनुचित एवं ऊँची आवाज में व्यवहार किया गया. इस संबंध में तरैया थाना में सनहा दर्ज किया गया है. उक्त आचरण कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही, मनमानेपन एवं स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है,

जो एक पुलिस पदाधिकारी के लिए किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है. जांच प्रतिवेदन के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा स०अ०नि० भागीरथ कुमार को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित किया गया है. साथ ही, बरती गई लापरवाही के संदर्भ में 05 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है. निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई स्वतः प्रारंभ की जाएगी. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, सारण निर्धारित किया गया है.

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