
GOPALGANJ DESK – बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग एवं गोपालगंज जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार बाल एवं किशोर श्रमिक (प्रति0 एवं विनियमन) अधि0-1986 के अन्तर्गत बाल श्रम विमुक्ति हेतु गठित धावा दल के माध्यम से आज एक किशोरी को जिले के मांझा गांड प्रखंड अंतर्गत कोईनी थाना क्षेत्र स्थित कोईनी बाजार टोला के निजी आवास से एक बाल श्रमिक बालिका को विमुक्त कराया गया है. उक्त धावा दल में गोपालगंज श्रम अधीक्षक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के साथ मांझा एवं बरौली थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं उनके साथ संलग्न आरक्षी बल भी शामिल थे.

विमुक्त बालिका को बाल कल्याण समिति, गोपालगंज को अग्रेत्तर कारवाई हेतु सुपुर्द कर दिया गया है. वहीं इस मामले में श्रम अधीक्षक, गोपालगंज द्वारा बताया गया कि श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मांझा को उक्त नियोजकों के विरूद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने एवं अन्य सभी अनुवर्ती कार्रवाई यथाशीघ्र करने का भी निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि बाल श्रम उन्मूलन को लेकर यह अभियान लगातार जारी रखा जाएगा.

![]()
