
CHHAPRA DESK – आगामी 4 मार्च को होली पर्व को ले विधि व्यवस्था के मद्देनजर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव एवं वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में सभी सदस्यों से एक-एक कर पूर्व के अनुभवों के आधार पर फीडबैक एवं सुझाव लिया गया. साथ ही जहां भी अनुमण्डल एवं प्रखंड स्तर पर शांति समिति की बैठक नहीं हुई है वहां अविलंब स्थानीय शान्ति समिति की बैठक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. वहीं शांति समिति के सदस्यों से सक्रिय सहयोग की अपील कर आस पास उपद्रवी तत्वों पर नजर रखते हुए तत्काल स्थानीय प्रशासन को सूचित करने की अपील की गई. बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डीजे परिचालन पर रोक रहेगा.

इसका सख्ती से अनुपालन करावें. साथ ही अश्लील संगीत बजाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. वहीं सार्वजनिक जुलूस के लिये लाइसेन्स अनिवार्य किया गया है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी करने, किसी भी तरह के आपत्तिजनक एवं अफवाहजनक सूचना पोस्ट/साझा करने वाले के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अपर समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता विधि व्यवस्था, नगर आयुक्त, सिविल सर्जन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी जुड़े थे.

वहीं सभी संवेदनशील स्थलों पर पुलिस एवं दंडाधिकारी तैनात करने को कहा गया. इसके साथ ही मद्य निषेध का सख्ती से अनुपालन कराने एवं प्रभावी आसूचना संकलन के आधार पर त्वरित एवं कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया. वहीं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए सभी उपयुक्त स्थलों पर फ्लैग मार्च, गहन रात्रि गश्ती, बाइक पेट्रोलिंग कर असामाजिक गतिविधियों/ तत्वों पर रखें पैनी नजर रखने का निर्देश दिया गया. साथ ही सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने का निर्देश दिया गया.

बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अपर समाहर्त्ता विधि व्यवस्था, नगर आयुक्त, शांति समिति के सदस्यगण, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी तथा समिति के सदस्यगण जुड़े थे.

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