CHHAPRA DESK – सारण जिला पदाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के आलोक में जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं बाल विवाह एवं मानव व्यापार विषयों पर गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की संयुक्त बैठक आयोजित की गई. जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष, श्रम अधीक्षक, पुलिस अपर अधीक्षक, सारण जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा, अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, बाल कल्याण समिति के प्रतिनिधि, NGO नारायणी सेवा संस्थान के प्रतिनिधि ऋतुराज उपस्थित थे.
जिला पदाधिकारी द्वारा बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित अद्यतन स्थिति के बारे में श्रम अधीक्षक, सारण से जानकारी प्राप्त की गई. श्रम अधीक्षक द्वारा विगत माह एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विमुक्त बाल श्रमिको के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दी गई. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 25 बाल श्रमिको को विभिन्न नियोजनो यथा ढाबा, होटल, गैराज आदि से विमुक्त कराया गया है. जिसमें संबंधित दोषी नियोजको के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
जिला पदाधिकारी द्वारा विमुक्त बाल श्रमिको के पुनर्वासन हेतु संबंधित विभागो के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया.
श्रम अधीक्षक द्वारा श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित योजना के संबंध में जानकारी दी गई. उन्होंने मातृत्व लाभ, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, नकद पुरस्कार, विवाह के लिए वित्तीय सहायता, साईकिल क्रय योजना, औजार क्रय योजना, भवन मरम्मती अनुदान योजना, भवन मरम्मती अनुदान योजना, लाभार्थी को चिकित्सा सहायता, पेंशन, विकलांगता पेंशन, दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता, मृत्यु लाभ, परिवार पेंशन, पितृत्व लाभ आदि के अतिरिक्त गैर निबंधित श्रमिकों के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं यथा बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 एवं बिहार प्रवासी मजदूरी दुर्घटना अनुदान योजना, 2008 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई. अंत में कुमार आलोक रंजन, श्रम अधीक्षक, सारण द्वारा धन्यावद ज्ञापन के साथ बैठक के समापन की घोषणा की गई.