*Big breaking* : 10 अक्टूबर को होनेवाला प्रथम चरण का नगर निगम चुनाव स्थगित ; हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले आदेश तक लगाई रोक

*Big breaking* : 10 अक्टूबर को होनेवाला प्रथम चरण का नगर निगम चुनाव स्थगित ; हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले आदेश तक लगाई रोक

PATNA DESK – बिहार में होने वाले नगर निगम चुनाव के प्रथम चरण के लिए 10 अक्टूबर को होने वाले निर्वाचन को पटना हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगित कर दिया गया है. पटना हाईकोर्ट ने समादेश याचिका संख्या – 12514/2022 पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है और इस आदेश से राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत कराया है. जिसके आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पत्रांक संख्या- 4589 जारी कर हाईकोर्ट के इस आदेश को लेकर बिहार के सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इसकी एक प्रति प्रेषित किया है.

राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी के द्वारा सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को प्रेषित किए गए पत्र के माध्यम से बताया गया है कि सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के समादेश याचिका संख्या -12514/2022 में न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि 10 अक्टूबर से होने वाले नगर निकाय चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित किया जाए. जिसके आलोक में 10 अक्टूबर से होने वाले प्रथम चरण के चुनाव को स्थगित किया जा रहा है. वही निर्वाचन आयोग के द्वारा पत्र में यह भी जिक्र किया गया गया है कि संबंधित जिलाधिकारी अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों को इसकी सूचना शीघ्र दे.

क्या है समादेश याचिका संख्या – 12514/2022

यहां बता दें कि समादेश याचिका संख्या – 12514/2022 पटना के अनिसाबाद निवासी सुनील कुमार एवं अन्य के द्वारा पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है. आदेश में कहा है कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस चुनाव की प्रक्रिया में पालन नहीं किया है. हालांकि पटना हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जतायी है. इस समादेश याचिका में नगर निकाय चुनाव के दौरान आरक्षित सीटों को चैलेंज किया गया है.

क्योंकि, चुनाव आयोग के द्वारा बिना जातिगत सर्वेक्षण के अनेक सीटों को आरक्षित कर दिया गया है. इस मामले की सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया है. जिसके आलोक में आगामी 10 अक्टूबर से होने वाले नगर निकाय चुनाव को अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया गया है.

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