ब्रेकिंग : नये कानून के तहत तिहरे हत्याकांड में सारण पुलिस ने सबसे पहले पेश की नजीर ; हत्या के 14वें दिन पुलिस ने किया आरोप पत्र समर्पित तो 22वें दिन सजा की तिथि की गई मुकर्रर ; अब 5 सितंबर को कोर्ट सुनाएगी सजा

ब्रेकिंग : नये कानून के तहत तिहरे हत्याकांड में सारण पुलिस ने सबसे पहले पेश की नजीर ; हत्या के 14वें दिन पुलिस ने किया आरोप पत्र समर्पित तो 22वें दिन सजा की तिथि की गई मुकर्रर ; अब 5 सितंबर को कोर्ट सुनाएगी सजा

 

CHHAPRA DESK – सारण जिले के रसुलपुर थानान्तर्गत धानाडीह गांव में बीते 17 जुलाई को घटित तीहरे हत्याकांड का सारण पुलिस ने उद्भेदन के बाद नए कानून के तहत स्पीडी ट्रायल करा कर एक नजीर पेश की है. जिसे देखा जाए तो सारण एसपी डॉक्टर कुमार आशीष के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है. क्योंकि, नये कानून के तहत सुनाया जाने वाला यह पहला मामला है. क्योंकि, हत्या के 14 दिन में पुलिस के द्वारा कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया. वहीं स्पीडी ट्रायल चला कर आज 22वें दिन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है. अब आगामी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्हें कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जाएगी. जिसको लेकर अब सभी की निगाहें उस दिन कोर्ट के निर्णय पर टिकी हुई है.

 

प्रेम प्रसंग में की गई थी हत्या

बता दें कि बीते 17 जुलाई को जिले के रसुलपुर थानान्तर्गत धानाडीह गांव में स्थानीय निवासी तारकेश्वर सिंह उर्फ झाबर सिंह एवं उनकी दो पुत्री 17 वर्षीय चांदनी कुमारी एवं 15 वर्षीय आभा कुमारी की सोये अवस्था में ही हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया था. वहीं तिहरे हत्याकांड की चश्मदीद गवाह तारकेश्वर सिंह उर्फ़ झाबर सिंह की पत्नी व 17 वर्षीय चांदनी कुमारी एवं 15 वर्षीय आभा कुमारी की मां शोभा देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस घटना को उसके सनकी प्रेमी के द्वारा ही अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर अंजाम दिया गया था. उस सम्बंध में रसुलपुर थाना कांड सं0-133/24 दिं0-03.09.24 धारा-103(1)/ धारा-103 (1)/109(1)/329(4)/3(5) बी०एन०एस० दर्ज किया गया था.

त्वरित कार्रवाई में दोनों अभियुक्त की हुई थी गिरफ्तारी

छत पर सोए अवस्था में ही पिता और उसकी दो नाबालिक पुत्रियों की धारदार हथियार से मार कर हत्या मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सारण पुलिस ने थाना क्षेत्र के रसूलपुर निवासी सुधांशु कुमार राम उर्फ रौशन एवं अंकित कुमार राम दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. वहीं इस घटना से सम्बंधित अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधान त्वरित गति से पूर्ण करते हुए 14 दिन में अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित कर दिया गया था.

13 अगस्त को शुरू हुआ स्पीडी ट्रायल

इस मामले में न्यायालय के द्वारा 13 अगस्त को इस कांड में स्पीडी ट्रायल प्रारंभ करते हुए 22वें दिन दोनो आरोप-पत्रित अभियुक्तों के खिलाफ धारा-103(1)/109(1)/329 (4) बी०एन०एस० के तहत दोषी करार दिया गया है. अब न्यायालय द्वारा 05 सितम्बर 2024 को दोपहर 12 बजे इस कांड में दोष सिद्ध अभियुक्तों को सजा सुनाएगी.

टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी

टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारियों में पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-2 राजकुमार, लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय सुरेन्द्रनाथ सिंह, लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, पु०नि० राकेश कुमार सिंह, प्रभारी अभियोजन कोषांग, पु०नि० विरेन्द्र सिंह, अंचल पुलिस निरीक्षक एकमा, दीपक कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, सुभाष चन्द्र दास, सहायक, व्यवहार न्यायालय, पु०अ०नि० प्रभात कुमार, थानाध्यक्ष रसुलपुर थाना, पु०अ०नि० रविन्द्र कुमार, अनुसंधानकर्ता, रसुलपुर थाना शामिल थे.

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