अस्थाई पटाखा बेचने के लिये लाइसेंस लेना अनिवार्य ; इन शर्तों का पालन कर अस्थाई अनुज्ञप्ति ऐसे की जायेगी प्राप्त ; जान लें किस समय तक आतिशबाजी की मिलेगी छूट
CHHAPRA DESK - सारण जिले में दीपावली एवं छठ पूजा के दौरान पटाखा बेचने के लिए अस्थाई दुकान खोलने को लेकर लाइसेंस लेना अनिवार्य है. अगर बिना लाइसेंस आप पटाखा बेचते हैं तो आप पर…










