CHHAPRA DESK – छपरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सड़क किनारे जगह-जगह पर खुले में मांस, कुक्कुट व मछली विक्रय पर रोक लगेगा. इस मामले में छपरा नगर निगम के आयुक्त सुमित कुमार ने आदेश जारी किया है. बता दें कि छपरा नगर निगम क्षेत्र में खुले में मांस, मछली व कुक्कुट विक्रय का कार्य अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है. जबकि खुले में मांस मछली को काटे जाने और विक्रय पर पूर्णत: प्रतिबंध है. वही खुले में मांस, मछली व मीट बेचने वालों के खिलाफ जुर्माना की राशि भी तय की गई है. विक्रेताओं को मांस को भी कपड़े से ढक कर रखना है, ताकि आने जाने वाले लोगों को खुले में मांस दिखाई नहीं दे.
इस अस्वास्थ्यकारी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है. इसलिए जनहित में अति आवश्यक है कि सड़क किनारे / फुटपाथ पर जगह-जगह स्थापित मीट-शॉप में मांस उत्पादों की बिक्री पर रोक लगे. क्योंकि, खुले में मांस, मछली व कुक्कुट का अमानवीय रूप से बिक्री होने से जन-मानस पर कुप्रभाव पड़ता है और यह सामाजिक विकृति का उदाहरण है. बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, पत्रांक-03/वधशाला-11. 17/2015-4932/ न०वि० एवं आ० वि०. दिनांक 8.12.2015 के अनुसार नगर निगम क्षेत्रांतर्गत सभी मीट, मछली मुर्गा कटिंग करने वाले दुकानदारों को निगम कार्यालय से अपने दुकान/फार्म के नाम से ट्रेड लाईसेंस बनवाना है.
वहीं दुकान से निकले अपशिष्ट / कचडा इत्यादि को इकट्ठा कर रखना है ताकि निगम की गाड़ी उस कचड़ा को उस दुकान से उठा ले. आदेश में कहा गया है कि जो दुकानदार खुले में मीट/मछली/मुर्गा बेच रहें हैं, वो 20 दिनों के भीतर अपना दुकान खुले जगह से हटा लें एवं उसे व्यवस्थित ढंग से छत के दुकान के अन्दर कर लें. अन्यथा उनके उपर कार्रवाई की जाएगी.
कैसे की जा सकती है बिक्री, क्या है नियम :
* खुले में मांस कुक्कुट ब्रिकी की दुकान को संवेदनशील स्थल जैसे स्कूल एवं धार्मिक स्थल के निकट नहीं खोला जाना है. अगर पहले से वहां मौजूद हो तो उसे तुरंत हटा लिया जाए.
* मांस एवं कुक्कुट बिक्री स्थल को काले कपड़े लटका कर या ‘चीक’ लगाकर आम लोगों के नजर से ओझल रखा जाये.
* किसी भी पशु का वध सार्वजनिक जगह पर या खुले स्थानों पर नहीं हो जिसे लोग आसानी से देख सके.
* खुले में मीट/मछली/मुर्गा बेचने या उसका कचडा जहां-तहां फेकने पर ₹5000 तक का जुर्माना निर्धारित है.