CHHAPRA DESK – सारण जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्तरीय विशेष टास्क फोर्स की अध्यक्षता में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने हेतु गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक सोनपुर मेला क्षेत्र में जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में आहूत की गयी.बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। इसमें जिला स्तरीय विशेष टास्क फोर्स का नियमित अंतराल पर बैठक आयोजित किया जाना शामिल है. जिला पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में नियमित रूप से बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया तथा बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन के साथ बैठक में उपस्थित रहने की हिदायत भी दी गयी.
जिला पदाधिकारी द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों में एकल उपयोग के प्लास्टिक उत्पादों एवं किसी प्रकार के गैर-विघटनीय उत्पादों का उपयोग नहीं किये जाने का निर्देश दिया गया. बैठक में उपस्थित जिला स्तरीय टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को एकल प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु अपने-अपने स्तर से व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करने का निदेश दिया गया. नगर निकाय के अपशिष्ट संग्रहण वैन/ वाहन से माईकिंग कर एसओपी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए निर्देशित किया गया.
साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालयों में एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपने स्तर से ग्रामीण क्षेत्र में एसयूपी के उपयोग पर लगाये गये प्रतिबंध पर बच्चों एवं आम जनता के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया. इस दौरान प्लास्टिक मुक्त वार्ड एवं बाजार बनाने की शुरुआत हेतु पहल की जाएगी. जिलाधिकारी के द्वारा बैठक के दौरान निर्देश दिया गया कि चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक पर लगाये गये प्रतिबंध को सख्ती से लागू करें. वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह- सचिव, जिला स्तरीय विशेष टास्क फोर्स द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को बताया गया कि एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) के अंतर्गत ईयर बड्स की डंडियां, गुब्बारों की प्लास्टिक की डंडियां प्लास्टिक के झंडे,
कैन्डी स्टिक, आईसक्रीम के प्लास्टिक के डंडियों, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकॉल) की सजावटी सामग्री, प्लेट, कप, गिलास, तथा कटलरी जैसे कॉटा, चम्मच, चाकू स्ट्रॉ, ट्रे, स्टिटर, मिठाई के डब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली प्लास्टिक की फिल्मे, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर तथा गैर बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम नहीं का उपयोग प्लास्टिक अपशिष्ट नियमावली 2021 के तहत दिनांक 01-07-2022 से प्रतिबंधित किया गया है.
जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, छपरा, सोनपुर, मढ़ौरा एवं अनुमण्डल पुलिस अधिकारी, सदर, छपरा, सोनपुर, मढ़ौरा को निरंतर छापेमारी करने का निदेश दिया गया। साथ ही नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी भी अपने क्षेत्रों में लगातार छापेमारी कर जुर्माना का प्रतिवेदन साप्ताहिक बैठक में उपलब्ध करायेंगे. वहीं वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रतिबंध के आलोक में उल्लंघन करने वालों पर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 421 एवं 422 के अन्तर्गत बनाई गई उप-विधियों के माध्यम के अनुरूप जुर्माना किया जायेगा.
जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक विकल्प के विषय पर चर्चा किया गया. इनमें कपड़ों की थैली, जूट की थैली, कागज का ठोंगा, Biod egradable plastic से बने सामग्री इत्यादि का उपयोग करने तथा लोगों के बीच इस संबंध में जागरूकता फैलाने का निदेश दिया गया. बैठक में नगर आयुक्त छपरा सुमित कुमार, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण एवं जिला स्तरीय विशेष टास्क फोर्स समिति के सदस्यगण उपस्थित थे.