
CHHAPRA DESK- छपरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम अनिल कुमार भारद्वाज ने गड़खा थाना कांड संख्या 155/ 2008 के सत्र वाद संख्या 424/ 12 में गड़खा थाना के साधपुर निवासी जितेंद्र राय एवं सुकन राय को डकैती करने के आरोप में भादवि की धारा 395 मे सात सात साल की कारावास एवं पांच -पांच हजार रुपया अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनाई है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सिंह ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा और कुल आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई. अनुसंधानकर्ता द्वारा 26 मई 2011 को अंतिम प्रपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया.

थाना कांड की सूचिका गड़खा थाना की साधपुर निवासी अनीता देवी पति अनंत कुमार राय ने गड़खा थाना के पुलिस पदाधिकारी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराई थी कि 11 अक्टूबर 2008 को साधपुर चौक पर एक ड्रामा आया हुआ था. ड्रामा देखने के लिए उसके पति देवर तथा ननद गए हुए थे. घर में केवल सूचिका और उसकी गोतनी अकेले थी. रात्रि में खाना खाकर वे लोग दरवाजा बंद करके सो गए तो 11:30 रात्रि में कुछ आहट मिला तो नींद खुल गया टॉर्च जलाकर देखा तो चार-पांच आदमी घर में से मोटरी बांधकर निकल रहे थे. उसने टॉर्च जलाकर पहचान की तो जितेंद्र राय एवं सुकन राय थे. उनके साथ कुछ अज्ञात लोग थे. घर का सामान देखने पर पता चला कि आभूषण नगद तथा कपड़ा सहित लाखों रुपए की संपत्ति डकैतो द्वारा चोरी करके ले गए थे.

मामले में सात लोगों को सजा एवं अर्थ दंड
छपरा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी यतेंद्र सिंह ने अमनौर थाना कांड संख्या 100/ 2011 के विचारण संख्या 337/ 25 में अमनौर थाना के अफौर निवासी बीरन राय सनोज राय प्रमोद राय जग्गू राय सुरेंद्र राय नागेंद्र राय वीणा देवी को अंदर दफा 325 भादवि के अंतर्गत दो-दो वर्ष की सजा एवं दो दो सौ रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अभियोजन की ओर से एपीओ ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव ने न्यायालय में पक्ष रखा तथा कुल आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई. कांड के सूचक अमनौर थाना के अफौर निवासी सामा राय ने 20 अक्टूबर 2011 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें उसने दर्शाया था कि बाजार से वह घर लौट रहा था तो रास्ते में अभियुक्तों द्वारा मारपीट किया गया घटना का कारण जमीनी विवाद था.

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