हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास के साथ अर्थ दंड

हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास के साथ अर्थ दंड

CHHAPRA DESK –  छपरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विक्रम सिंह परमार ने छपरा नगर थाना कांड संख्या 340/16 के सत्र संख्या 132/ 19 हत्या मामले में छपरा नगर थाना के आर्य नगर कटहरी बाग निवासी मिंटू गिरी को अंदर दफा 302 हत्या मामले में आजीवन कारावास एवं पच्चीस हजार अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा एवं 27 आर्म्स एक्ट में 2 साल की सजा सुनाई है. दोनों सजाएं साथ चलेंगी. इसी थाना कांड के एक और आरोपी चिंटू गिरी को अंदर दफा 323 के अंतर्गत 5 माह की कारावास और एक हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है तथा शेष अभियुक्त टिंकू गिरी, बबलू गिरी, सुशील गिरी, चंदन गिरी, कन्हैया गिरी, पवन गिरी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा ने सरकार का पक्ष रखा और कुल सात गवाहों की गवाही न्यायालय कराई. पुलिस ने 31 अक्टूबर 2016 को अंतिम प्रपत्र न्यायालय में दाखिल किया था. कांड के सूचक छपरा नगर थाना के कटहरी बाग आर्य नगर निवासी धीरज गिरी ने 21 जुलाई 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने दर्शाया था कि उनके घर के सामने की जमीन पर सभी आरोपियों द्वारा जबरन कब्जा करके बाउंड्री बनाया जा रहा था. उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ वे लोग मारपीट करने लगे. हल्ला सुनकर उनके पिता रविंद्र गिरी आए तो अभियुक्तों ने उनके साथ भी मारपीट किया और उन्हें गोली मार दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी.

Loading

81
Court E-paper ब्रेकिंग न्यूज़