CHHAPRA DESK – छपरा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ संजीव कुमार राय ने सत्र वाद संख्या 373/ 2005 में न्यायालय द्वारा बार-बार अभियुक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था. परंतु जेल अधीक्षक द्वारा काराधीन अभियुक्त बिनोद सिंह तथा सत्यनारण सिंह को न्यायालय में पेश नहीं किया गया. कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जेल अधीक्षक पर पांच हजार रुपए का अर्थ दण्ड लगाया है. साथ ही 19 अक्टूबर 2024 को अभियुक्त को न्यायालय में अपने साथ प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है. बताते चलें कि न्यायालय द्वारा जेल अधीक्षक को पूर्व में बार-बार पत्र निर्गत किया गया था.
सत्र वाद में गवाही चल रही है और गवाह न्यायालय में उपस्थित हो रहा है. अभियुक्त के नहीं रहने के कारण गवाही भी नहीं हो पा रही है. जेल अधीक्षक द्वारा कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर काराधीन अभ्युक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है. कोर्ट ने पूर्व में कारा डीआईजी पटना को भी पत्र भेजा था, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई. तब कोर्ट ने कठोर कदम उठाते हुए जेल अधीक्षक पर जुर्माना लगाते हुए अर्थ दंड की राशि को सारण जिला विधिक प्राधिकार में जमा कराने का आदेश दिया है.