CHHAPRA DESK – सारण एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने कर्तव्यहीनता व लापरवाही के आरोप में एक पुलिस पदाधिकारी एवं एक सिपाही को निलंबित कर दिया है. इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिला में दोषी पाये पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों पर समुचित कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में पाया गया कि नगरा थाना में पदस्थापित स0अ0नि0 भागीरथ कुमार सिंह द्वारा बालू माफिया, शराब माफिया को मदद करने, थानाध्यक्ष की अनुपस्थिति में थाना आने वाले व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार, निलंबित चैकिदार के साथ मिलकर अवैध मानव व्यापार में संलिप्त रहने, केस के नाम पर रूपया लेने एवं गिरफ्तार कर थाना लाये अभियुक्त के पाॅकेट से जबरन पैसा निकाल लेने जैसे अवैध कार्य में संलिप्त हैं.
स0अ0नि0 भागीरथ कुमार को पूर्व में सावधान करने के वावजूद भी इन अवैध कार्यों में संलिप्तता पायी गयी है. इनके इस कृत से घोर अनुशासनहीनता, मनमानेपन, संदिग्ध आचरन एवं भ्रष्ट चरित्र को दर्शाता है.पुलिस अधीक्षक सारण द्वारा दोषियों के विरूद्ध जीरो टाॅलरेन्स नीति का पालन करते हुए स0अ0नि0 भागीरथ कुमार सिंह नगरा थाना को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित करते हुए पुलिस केन्द्र सारण क्लोज किया गया है. वहीं 07 दिनों के अंदर विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया गया है.
वहीं, यातायात संधारन हेतु साढ़ा ओभर ब्रिज के उत्तरी छोर पर प्रतिनियुक्त सिपाही/738 मुकेश कुमार द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पाये गये और उनका मोबाइल पर संपर्क करने पर नंबर बंद पाया गया.इनका यह कृत कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता एवं मनमानेपन का परिचायक है. जिसको लेकर उनके विरूद्ध जीरो टाॅलरेन्स नीति का पालन करते हुए सिपाही/738 मुकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित करते हुए पुलिस केन्द्र सारण क्लोज किया गया है और 07 दिनों के अंदर विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया गया है.