CHHAPRA DESK – सारण जिला के मांझी थाना अध्यक्ष के बाद अब भेल्दी थाना अध्यक्ष को भी कर्तव्य में लापथवाही के आरोप में एसपी के द्वारा निलंबित कर दिया गया है. बता दें कि भेल्दी थाना कांड संख्या-341/24 के अभियुक्त बच्चा सिंह, पंकज सिंह एवं हरिदेव सिंह के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभियुक्तों को बी०एन०एस०एस० की धारा 187 (3) का लाभ प्राप्त हुआ. उक्त बरती गयी लापरवाही के परिप्रेक्ष्य में पु०अ०नि० संदीप कुमार, थानाध्यक्ष, भेल्दी थाना से निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध पांच (05) दिनों के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी.
थानाध्यक्ष भेल्दी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा द्वारा पु०अ०नि० संदीप कुमार, थानाध्यक्ष, भेल्दी थाना को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित करते हुए पुलिस केन्द्र वापस करने का निर्देश दिया गया है. तदनुसार सारण पुलिस का जिलादेश अंकित किया गया है. विभागीय कार्रवाई भी की जायेगी. जिसके बाद भेल्दी थानाध्यक्ष के पद पर मकेर थाना में पदास्थापित पु0अ0नि0 अखिलेश कुमार (2018 बैच) को पदास्थापित किया गया है. वहीं बीते दिनो मांझी एवं भेल्दी थाना में थानाध्यक्ष का पद रिक्त रहने के कारण बेहतर विधि-व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण एवं बेहतर प्रशासनिक सुगमता हेतु यातायात थाना में पदास्थापित पु0अ0नि0 अविनाश कुमार झा (2018 बैच) को मांझी थानाध्यक्ष बनाया गया है.