CHHAPRA DESK – केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए नये “हिट एंड रन” कानून के खिलाफ जहां देश के विभिन्न राज्यों में ट्रक चालकों और उनके संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं आज नए वर्ष के पहले दिन ही छपरा में ट्रक चालकों ने उस कानून का विरोध करते हुए मेहिया फोरलेन के समीप सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया. जिसके कारण आवागमन पूरी तरह टप्प है. ट्रक ड्राइवर सड़क पर उतर आए हैं. ड्राइवरों की यूनियन ने इस कानून का विरोध किया है. उन्होंने बताया कि कैसे ये कानून उनके लिए संकट बन जाएगा. इस नये कानून को लेकर जगह-जगह विरोध शुरू हो गया है.
केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन मामलों को लेकर लाए गए नए कानून का ट्रक चालकों ने विरोध शुरू कर दिया है. ड्राइवरों की मांग है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले. ऐसा नहीं होने पर ड्राइवर स्टेयरिंग छोड़ हड़ताल करने मजबूर होंगे ड्राइवरों के अनुसार एक्सीडेंट की घटना ड्राइवर कभी भी जानबूझकर नहीं करते हैं. प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों ने बताया कि घटना के बाद मौके से नहीं भागे तो जमा हुई भीड़ ड्राइवरों को मारपीट करने सहित कई बार जान तक ले लेती है. वहीं दसरी ओर सरकार द्वारा जो जर्माना और सजा का प्रावधान है, वह जायज नहीं है. क्योंकि, कोई ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता.
क्या है “हिट एंड रन” का नया नियम
बता दें कि लोकसभा में “हिट एंड रन” रोड एक्सीडेंट केसों को लेकर सख्त और नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हो गया है. इस नये नियम के तहत अब कोई रोड पर एक्सीडेंट करके भागा को उसके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है. नए कानून में एक्सीडेंट के बाद भागने वाले ड्राइवर पर 10 साल की सजा के साथ-साथ 5-7 लाख तक अर्थदंड की सजा का प्रावधान किया गया है. हालांकि, एक्सीडेंट होने पर अगर आरोपी ड्राइवर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी.
क्या करते हैं जिला परिवहन पदाधिकारी
इस मामले में पूछे जाने सारण जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि ड्राइवरों के प्रदर्शन की उन्हें सूचना नहीं है. “हिट एंड रन” के नये नियम की जानकारी उन्हें नहीं है. ऐसा कोई गाइडलाइन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है.