CHHAPRA DESK – विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचक के लिए कड़ी शर्त यह है कि वह पूर्व-मुद्रित गणना फॉर्म पर हस्ताक्षर करके उसे जमा कर दे. कागजात के आभाव में इंतजार नहीं किया जाए. जो भी अपना गणना पत्रक जमा कर देगा उसका नाम ड्राफ्ट में शामिल कर लिया जाएगा. कागजातों का सत्यापन बाद में किया जाता रहेगा. उक्त बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अमन समीर ने भिखारी ठाकुर प्रेक्षा गृह में आयोजित सदर अनुमंडल के पंचायत मुखिया के उन्मुखिकरण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहीं. उन्होंने कहा कि मुखिया ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो पंचायत में जनता के बीच रहते हैं. ऐसे में गहन पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है.
भारत निर्वाचन आयोग बिहार में बहुत ही बड़ा अभियान चला रहा है. हम सभी का दायित्व है कि जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पात्र व्यक्तियों को शामिल किया जाए. कोई भी योग्य व्यक्ती छूटे नहीं। हस्ताक्षरित गणना फॉर्म के साथ, संलग्न किए गए अथवा संलग्न नहीं किए गए दस्तावेजों के आधार पर, प्रारूप निर्वाचक नामावलियों में शामिल प्रत्येक नाम की पात्रता का सत्यापन उनकी प्राप्ति के पश्चात से निरंतर किया जाता रहेगा. प्रारूप निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन के बाद,
दिनांक 02 अगस्त से सत्यापन का कार्य जोर-शोर से प्रारंभ होगा. निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशित प्रारूप के आधार पर, दिनांक 2 अगस्त से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी. अंतिम निर्वाचक नामावलियां 30 सितंबर, 2025 को प्रकाशित की जाएंगी. मौके पर उपस्थित उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद एकबाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विभिन्न मान्य दस्तावेज और तिथियों के बारे में अवगत कराया.