पटना हाईकोर्ट ने सिवान एसपी से किया जवाब तलब ; पूछा ऐसा क्या है जो पुलिस को वांटेड अपराधी की गिरफ्तारी से रोक रहा

पटना हाईकोर्ट ने सिवान एसपी से किया जवाब तलब ; पूछा ऐसा क्या है जो पुलिस को वांटेड अपराधी की गिरफ्तारी से रोक रहा

PATNA/SIWAN DESK – पटना हाई कोर्ट ने सिवान जिला के एसपी से जवाब तलब किया है. कोर्ट के द्वारा पूछा गया है कि ऐसा क्या है जो पुलिस को वांटेड अपराधी की गिरफ्तारी से रोक रहा है. बता दें कि सिवान जिले में जबरन जमीन हड़पने, 50 लाख फिरौती मांगने एवं जमीन मालिक को जान से मारने की धमकी देने के बावजूद पुलिस के ढीला-ढाला रवैया अपनाने के मामले पर संज्ञान लिया है. कोर्ट ने मामले में सिवान के एसपी से जवाब तलब किया है.

न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने विकास कुमार मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को धमकी देने वाले लोग यदि वांटेड अपराधी हैं, तो ऐसा क्या है जो पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने से रोक रहा है ? कोर्ट ने आरोपितों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया है.

14 मार्च को होगी अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी. जमीन हड़पने वाले कथित भू-माफिया एवं आपराधिक छवि वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने हेतु विकास ने याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता चंद्रकांत ने बताया कि याचिकाकर्ता के पूर्वजों ने सिवान शहर के निराला नगर की खतियानी रैय्यत से सवा सात कट्ठा जमीन 1926 में खरीदी थी. वे उस जमीन पर काबिज रहते हुए बिहार सरकार को मालगुजारी लगान देते आ रहे हैं.

जमीन पर याचिकाकर्ता और उनके पूर्वजों का निर्विवाद कब्जा 95 वर्षों से है. दो वर्ष पहले आपराधिक छवि वाले लोगों ने जालसाजी कर याचिकाकर्ता की जमीन में से 16 धुर जमीन किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दी. जिसके कारण विकास को उक्त भूखंड पर टाइटल का मुकदमा करना पड़ा. अब आपराधिक छवि वाले लोग फिरौती देने और टाइटल मुकदमे को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं. बार-बार शिकायत के बावजूद भी सिवान पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है. उन्होंने बताया कि धमकी देने वाले लोगों पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं. आरोप यह कि पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है.

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