पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर सारण जिला जज ने किशोर न्याय बोर्ड की बैठक में दिया निर्देश

पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर सारण जिला जज ने किशोर न्याय बोर्ड की बैठक में दिया निर्देश

PATNA DESK – पटना उच्च न्यायालय पटना निर्देश के आलोक में आज सारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने कार्यालय कक्ष में किशोर न्याय बोर्ड की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया. बैठक कानून के साथ संघर्ष में किशोर के संबंध में मामलों की निगरानी के लिए किया गया. बैठक में प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड सारण द्वारा बताया गया कि पुलिस स्टेशन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर की पेशी के समय सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट आरोप पत्र और विशेष किशोर पुलिस इकाई के साथ ही उपस्थापन किया जाए ताकि, न्याय की कार्यवाही सुनिश्चित किया जा सके.

बैठक में पर्यवेक्षण गृह, सारण के संबंध में चर्चा हुई. जिसमें पर्यवेक्षण गृह की चहारदीवारी की ऊंचाई एवं उसमें रह रहे किशोर को सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. इस बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान दंडाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, सिविल सर्जन, बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक, जेल अधीक्षक अधीक्षक, पर्यवेक्षण गृह, अधीक्षिका बालिका गृह, प्रोबेशन पदाधिकारी, विधि सह परिवीक्षा पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.

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