CHHAPRA DESK – पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो) अस्मिता राज द्वारा महिला थाना कांड सं0-65/24 बीएनएस एवं 4 पॉक्सो अधिनियम के अभियुक्त शिवमोहन सिंह उर्फ पप्पू कुमार को दोषी पाते हुए धारा-65 (2) बीएनएस 2023 में 20 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास एवं 25 हजार रू० का अर्थदण्ड की सजा एवं अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त 06 माह का कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ हीं धारा 4 पॉक्सो अधि० में 20 वर्ष का कठोर सश्रम कारावास एवं 25 हजार रू० का अर्थदण्ड की सजा एवं अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि नहीं जमा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कठोर सश्रम कारावास की सजा दिलाई गई है. उक्त सभी सजा साथ-साथ चलेंगी.
इस कांड में अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवर्त्तापूर्ण अनुसन्धान पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए रखा गया. उक्त मामला में लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा एवं उनके सहायक अधिवक्ता अश्विनी कुमार के द्वारा अभियोजन के तरफ से पक्ष रखा गया. उक्त मामला में अभियोजन के तरफ से डॉक्टर एवं अनुसंधानकर्ता सहित कुल 07 साक्षियों का न्यायालय में गवाही करवायी गयी. उक्त कांड में कुल 11 माह 03 दिन के अंदर त्वरित विचारण कराकर अभियुक्त को सजा दिलावायी गयी.