सड़क व फुटपाथ का अतिक्रमण करने वालों को जुर्माना के साथ जाना पड़ सकता है जेल भी ; प्रशासन ने पुलिस एक्ट-34 के तहत थमाया नोटिस

सड़क व फुटपाथ का अतिक्रमण करने वालों को जुर्माना के साथ जाना पड़ सकता है जेल भी ; प्रशासन ने पुलिस एक्ट-34 के तहत थमाया नोटिस


CHHAPRA DESK – छपरा शहर में सड़क और फुटपाथ का अतिक्रमण करने वालों को जुर्माना भरने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है. इसके लिए जिला प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया है. इस अभियान के तहत प्रशासन ने पुलिस एक्ट-34 के तहत नोटिस तामिला कराया है. इसके बाद अब पुलिस कार्रवाई करेगी. इस मामले में सारण एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुदृढ बनाने को लेकर सारण पुलिस प्रतिबद्ध है. यातायात बाधित होने की गंभीर समस्या का मुख्य कारण स्थानीय दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर सड़क, नाला, फुटपाथ पर सामग्री रख बिक्री करना,

अस्थायी ठेला लगाना, फुटकर विक्रेता द्वारा प्रत्येक दिन नियमित रूप से सड़क का अतिक्रमण कर यातायात का गंभीर समस्या उत्पन्न किया जाता है. इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सारण के निर्देशानुसार पुलिस उपाधीक्षक यातायात बसंती टुडू द्वारा सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय राय से समन्वय स्थापित कर पुलिस एक्ट-34 का क्रियान्वयन किया गया है. जिसके तहत छपरा शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर स्थानीय दुकानदारों एवं अस्थायी ठेला लगाने वाले फुटकर विक्रेताओं को पुलिस एक्ट-34 के तहत नोटिस तामिला कराया गया है.

वहीं यातायात नियम के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों के विरूद्ध 01 सप्ताह में कुल – 358 वाहनों से कुल – 7,75,500/- रू का ई-चलान काटा गया है. जबकि टू-व्हीकल का उपयोग कर नो पार्किंग में खड़े किये गये वाहनों का उठाव कर उनके विरूद्ध भी ई-चलान की कार्रवाई की गयी है. पुलिस एक्ट-34 के तहत यह कार्रवाई नियमित जारी है. इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपने दुकान के बाहर सड़क, नाला, फुटपाथ पर सामग्री रख बिक्री करना, अस्थायी ठेला लगाना वर्जित है. ऐसा करते पाये जाने वालों के विरूद्ध पुलिस एक्ट-34 के तहत पहले नोटिस निर्गत किया जा रहा है. तत्पश्चात उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध कानुनी कार्रवाई की जायेगी. जिसमें दोषियों को आर्थिक दण्ड एवं कारावास तक की सजा निहित है.

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