CHHAPRA DESK – बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा (TRE-3.0) का आयोजन 19, 20, 21एवं 22 जुलाई को किया जा रहा है. जिसके लिए सारण जिला में 19 जुलाई की परीक्षा के लिये 18, 20 जुलाई की परीक्षा के लिये 16, 21 जुलाई की परीक्षा के लिये 14 एवं 22 जुलाई की परीक्षा के लिये 12 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं. 19, 20 एवं 21 जुलाई को यह परीक्षा एक पाली में मध्याह्न 12:00 बजे से 02:30 बजे अपराह्न तक आयोजित होगी तथा 22 जुलाई को एक पाली में पूर्वाह्न 9:30 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक आयोजित होगी. परीक्षार्थियों का परीक्षाकेंद्र में प्रवेश परीक्षा प्रारम्भ होने से दो घंटे पूर्व शुरू होगा तथा परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व प्रवेश बंद हो जायेगा.
12 बजे से प्रारंभ होने वाली परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्वाह्न 10 बजे से 11 बजे तक तथा पूर्वाह्न 9:30 बजे से प्रारंभ होने वाली परीक्षा हेतु प्रवेश पूर्वाह्न 7:30 बजे से पूर्वाह्न 8:30 बजे तक अनुमान्य होगा. निर्धारित समय सीमा के उपरांत किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षाकेंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर जिलाधिकारी अमन समीर ने आज सभी केंद्राधीक्षकों एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफ़िंग की.
उनके द्वारा बताया गया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए परीक्षा केन्द्र पर केन्द्र प्रेक्षक सह स्टैटिक दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी एवं सुपर जोनल दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी के साथ प्रतिनियुक्त किये गए हैं. जो परीक्षा प्रारंभ होने के ढाई घंटे पूर्व में अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर परीक्षा समाप्ति के उपरांत तक विधि व्यवस्था को संधारित करेंगे. सभी जोनल एवं सुपर जोनल दण्डाधिकारी एवं सम्बद्ध पुलिस पदाधिकारी सतत भ्रमणशील रहकर परीक्षा का संचालन कराते हुए विधि व्यवस्था को संधारित करेंगे.
बताया गया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाया गया है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी परीक्षा पर नजर रखी जायेगी. सभी परीक्षा केंद्रों पर सतत वीडियोग्राफी भी कराई जायेगी. प्रवेश के समय सभी अभ्यर्थियों की अच्छे से फ्रिस्किंग सुनिश्चित करने को कहा गया. किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामग्री या घड़ी के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. परीक्षा प्रारंभ होने के समय से परीक्षा के समाप्त होने तक की अवधि में अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा के द्वारा परीक्षा तिथि को केन्द्रों के 500 गज की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेद्याज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया गया है.
परीक्षा केन्द्र के आस-पास फोटोस्टेट की दुकान, साईबर कैफे परीक्षा के दौरान पूर्णतः बंद रहेंगे. परीक्षा के सफल संचालन के लिए अनुमंडल कार्यालय, सदर छपरा के परिसर में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है. जिसका दूरभाष संख्या 06152- 242444 है. ब्रीफ़िंग में अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, सभी केंद्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे.