सारण में आर्म्स एक्ट के मामले में बड़ी सजा ; दरियापुर थाना कांड के अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास

सारण में आर्म्स एक्ट के मामले में बड़ी सजा ; दरियापुर थाना कांड के अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास

CHHAPRA DESK –  सारण जिला में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आर्म्स एक्ट के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है. वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सारण द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दरियापुर थाना कांड में एक अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर वर्ष 2026 में गंभीर प्रकृति के कांडों को चिह्नित कर न्यायालय में त्वरित विचारण कराया जा रहा है. इसी क्रम में दिनांक 30 जनवरी 2026 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-8, सारण द्वारा दरियापुर थाना कांड संख्या 646/24, दिनांक 13 नवंबर 2024 में आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई.


न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 25(1-ए) आर्म्स एक्ट के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 25(1-एए) के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 25(1-बी) के तहत 3 वर्ष कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 26 आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में प्रत्येक मामले में अतिरिक्त कारावास की सजा भी निर्धारित की गई है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

इस कांड में अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कर साक्ष्यों के साथ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों की गवाही कराई गई. अपर लोक अभियोजक मनबोध प्रसाद सिंह एवं सहायक अभियोजक सुशांत शेखर द्वारा सशक्त रूप से पक्ष रखा गया. सजा पाए अभियुक्त का नाम सुजीत शर्मा, पिता स्व. राम श्रृंगार शर्मा, साकिन नाथ छपरा, थाना दरियापुर, जिला सारण बताया गया है. सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गंभीर कांडों में आगे भी लक्ष्य निर्धारित कर त्वरित विचारण कराते हुए दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी रहेगा.

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