वरीय डाक अधीक्षक पर जुर्माना साहित मूल राशि लौटने का आदेश ; 13 वर्ष बाद आया फैसला

वरीय डाक अधीक्षक पर जुर्माना साहित मूल राशि लौटने का आदेश ; 13 वर्ष बाद आया फैसला

CHHAPRA DESK – सारण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने छपरा के वरीय डाकपाल पर जुर्माना अधिरोपित किया है. यह जुर्माना उनके ऊपर एक उपभोक्ता के ₹18000 रुपए की फर्जी निकासी मामले में लगाया गया है. जिसमें उन्हें अब उस मूल राशि को ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया गया है. विदित हो कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह तथा सदस्य मनमोहन कुमार एवं मंजू सिंह की पीठ ने भगवान बाजार थाना के ब्रहमपुर निवासी मोहम्मद सज्जाद अली खां को मूल राशि 18 हजार को छह प्रतिशत ब्याज की दर से दो माह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है.

अगर दो माह में राशि नहीं लौटाई जाती है तो 9% मासिक ब्याज की दर से रुपया वापस करना होगा. साथ ही मानसिक और आर्थिक परेशनी के लिए 15 हजार रूपए तथा वाद खर्च हेतू 5 हजार रुपया देने का आदेश दिया है. बताते चले की आवेदक ने 29 दिसंबर 2010 को आयोग में आवेदन परिवाद संख्या 94/10 दाखिल किया था. जिसमें उसने बतलाया था उसने अपने पुत्र फिरोज अली खान को 18 हजार रुपए भुगतान लेने के लिए पोस्ट ऑफिस भेजा था. जहां उनके एक रिश्तेदार वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से सऊदी अरब से रुपया भेजा था.

परंतु उनका पुत्र गया तो पता चला कि कोई रुपया उनको नहीं आया है. वह सऊदी अरब में पता किया तो पता लगा कि भुगतान हो चुका है. उसके बाद प्रत्येक दो चार दिन के बाद वह पोस्ट ऑफिस दौड़ता रहा परंतु रूपया नही मिला. अंत में उसने रुपए का डिटेल पता किया तो पता चला कि पोस्ट ऑफिस के लापरवाही से आवेदक को रुपया ना देकर किसी फर्जी आदमी को रुपए का भुगतान कर दिया गया है. अपनी शिकायत को लेकर वह दिल्ली डाक विभाग के डायरेक्टर से भी मुलाकात किया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ. तब उसने आयोग मे वाद दाखिल किया था.

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