CHHAPRA DESK – छपरा शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने को लेकर सारण पुलिस प्रतिबद्ध है. यातायात बाधित होने की गंभीर समस्या का मुख्य कारण स्थानीय दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर सड़क, नाला, फुटपाथ पर सामग्री रख बिक्री करना, अस्थायी ठेला लगाना एवं फुटकर बिक्रेता द्वारा प्रत्येक दिन नियमित रूप से सड़क का अतिक्रमण कर यातायात की गंभीर समस्या उत्पन्न कि जाती है. इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, सारण के निर्देशानुसार पुलिस उपाधीक्षक यातायात, सारण द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा से समन्वय स्थापित कर पुलिस एक्ट- 34 का क्रियान्वयन किया गया है.
इसके तहत छपरा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर स्थानीय दुकानदारों एवं अस्थायी ठेला लगाने वाले फुटकर बिक्रेताओं को पुलिस एक्ट- 34 के तहत नोटिस तामिला कराया गया है. दशहरा त्योहार को लेकर बाइक पर ट्रिपल लोडिंग/बिना हेलमेट / बिना सीट बेल्ट / लहेरियाकट से वाहन चलाने वाले चालकों पर सख्ती से निगरानी रखी जा रही है. इस क्रम में यातायात नियम के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना हेलमेट के गाडी चलाने वाले 130 वाहनों से 1,30,000/- रू०, ट्रिपल लोड चाला रहे 40 दोपहिया वाहन से 40,000/- रू०, बिना सीट बेल्ट के 30 वाहनों से 30,000/- रू०, नो पार्किंग में लगे 16 वाहनों से 8,000/- रू०, गलत दिशा में वाहन परिचालन करने एवं अन्य यातायात नियम के उल्लंघन करने के आरोप में 15 वाहनों के विरूद्ध 1,67,000/ रू० इस प्रकार 231 वाहनों से कुल 3,75,000/- रू0 का ई-चलान काटा गया है.
नो पार्किंग में खडे किये गये वाहनों का उठाव कर उनके विरूद्ध भी ई-चलान की कार्रवाई की गयी है. पुलिस एक्ट-34 के तहत यह कार्रवाई नियमित जारी है. पुलिस अधीक्षक सारण ने इस संबंध में आम जनता एवं दुकानदारों से अपील की है कि अपने दुकान के बाहर सड़क, नाला, फुटपाथ पर सामग्री रख बिक्री करना एवं अस्थायी ठेला लगाना वर्जित है. ऐसा करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध पुलिस एक्ट-34 के तहत पहले नोटिस निर्गत किया जायेगा तत्पश्चात उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी जिसमें दोषियों को आर्थिक दण्ड एवं कारावास तक की सजा निहित है.