Chhapra Desk- छपरा के स्पेशल कोर्ट में जदयू नेता तारकेश्वर सिंह हत्या कांड में उनकी विधवा पत्नी रेणु देवी की गवाही पर जिरह शुरू हुई. जिरह में हत्याकांड के नामजद अभियुक्त क्रमशः मांझी के वर्तमान माकपा विधायक डॉ सत्येन्द्र यादव, पूर्व मुखिया दिनेश पंडित सहित शेष सभी अभियुक्त कोर्ट में सदेह उपस्थित हुए.
बताते चले कि वर्ष 2007 में अपराध कर्मियों द्वारा जदयू नेता तारकेश्वर सिंह की निर्ममता पूर्वक हत्या कर उनके शव को गांव के बगल के खेत मे गाड़ दिया गया था. इस मामले में पीड़िता रेणु देवी द्वारा कोपा थाना कांड संख्या : 54/2007 के तहत हत्याकांड का मुकदमा दर्ज कराया गया था. दर्ज मुकदमें में तत्कालीन सीपीएम नेता व वर्तमान में मांझी के माकपा विधायक डॉ सत्येन्द्र यादव सवरी जलालपुर पंचायत के तत्कालीन मुखिया दिनेश पंडित एवं तीन अन्य को उक्त हत्याकांड में नामजद किया गया था. उक्त मुकदमें का ट्रायल न 552A/2007 है. जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है. उक्त हत्याकांड के मुख्य चश्मदीद गवाह गणेश सिंह, राजन सिंह, मुनिन्द्र सिंह तथा कुंदन सिंह की गवाही हो चुकी है.
वहीं मृतक की विधवा रेणु देवी की गवाही तकनीकी कारणों से दो नवम्बर के बजाय 15 नवम्बर को पूरी की गई तथा गवाही का जिरह गुरुवार को स्पेशल कोर्ट ने एक हजार का आर्थिक दण्ड अभियुक्तो से वसूलकर रेणु देवी को दिलवाया, तत्पश्चात जिरह शुरू हुआ. जिरह में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भुनेश्वर सिंह और उनके सहयोगी वकील थे तो मुदई की तरफ से अधिवक्ता ठाकुर हरिमोहन सिंह, अनिल सिंह और उनके सहयोगियों ने जिरह में भाग लिया. जिरह में सरकारी अधिवक्ता के तौर पर ध्रुपदेव सिंह उपस्थित थे. विद्वान न्यायाधीश ने जिरह पर अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसम्बर को तय किया.