CHHAPRA DESK – गुरु एवं शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना के मामले में दर्ज छपरा नगर थाना कांड संख्या 577/20 के पोक्सो सत्र वाद संख्या 84 / 20 में विशेष न्यायाधीश पोक्सो सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सुमन कुमार दिवाकर ने आरोपित शिक्षक को दोषी करार देते हुए 21 वर्ष की सजा सुनाई है है. आरोपित शिक्षक नगर थाना क्षेत्र के बड़ा तेलपा निवासी मुन्ना कुमार गुप्ता बताए जाते हैं. उन्हें पोक्सो की धारा 4 एवं 6 तथा भादवि की 377 के अंतर्गत कोर्ट ने सजा सुनाई है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो सह लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह एवं उनके सहयोगी अश्वनी कुमार ने न्यायालय में कुल छह गवाहों की गवाही करवाई, जिसमें पीड़ित छात्र के जांच करने वाले चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता पुलिसकर्मी की भी गवाही हुई. बताते चले कि छपरा नगर थाना निवासी पीड़ित छात्र की मां ने छपरा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका पुत्र छपरा नगर थाना क्षेत्र के कटहरी बाग स्थित एक कोचिंग सेंटर में क्लास आठ का कोचिंग करता था. लॉकडाउन हो जाने के कारण उसने कोचिंग जाना ही बंद कर दिया था. परंतु 29 सितंबर 2020 को कोचिंग के शिक्षण मुन्ना सर का फोन आया कि कोचिंग खुल गया है. उसके बाद उनका पुत्र भी कोचिंग जाने लगा। एक दिन उनका पुत्र खाना नहीं खा रहा था तो उन्होंने कारण पूछा. पुत्र ने सारी बात बताई कि कोचिंग में मुन्ना सर द्वारा उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया जा रहा है.