मूल्यांकन केन्द के आस-पास दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा रहेगा लागू : सारण डीएम

मूल्यांकन केन्द के आस-पास दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा रहेगा लागू : सारण डीएम

CHHAPRA DESK – बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्राप्त सूचना अनुसार जिलाधिकारी राजेश मीणा के द्वारा बताया गया कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के मूल्यांकन हेतु शहर के 06 मूल्यांकन केन्द्रो पर मूल्यांकन का कार्य और पूर्वाह्न 09 बजे से 09:00 बजे रात्रि तक दो पाली में दिनांक 24 फरवरी से 5 मार्च 2023 के बीच होगा. साथ ही वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 का मूल्यांकन भी 01 मार्च से 12 मार्च तक पूर्वाह्न् 09 बजे से 09 बजे रात्रि तक शहर के 08 मूल्यांकन केंद्रो पर होगा.

मूल्यांकन के सफल आयोजन हेतु जिला पदाधिकारी सारण श्री राजेश मीणा के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी, छपरा के द्वारा विधि-व्यवस्था संधारण हेतु मूल्यांकन केन्द्रों पर असामाजिक तत्वों एवं अन्य कानून विरोधी व्यक्तियों द्वारा बाधा उत्पन्न करने की संभावना के मद्देनजर निर्धारित तिथि को मूल्यांकन केन्द्र के बाहरी चहारदीवारी से सभी दिशाओं में 200 गज की परिधि के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लगायी जाती है.

निषेधाज्ञा के फलस्वरुप भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी को भी अपराध करने, शांति भंग करने के उदेश्य से पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे. सुबह 09 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नही होगा.

मूल्यांकन अवधि में मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों का मोबाइल पूर्णतः बंद रहेंगे. यह आदेश सरकारी पदाधिकारी, पुलिस बल, सैन्य बल के कर्मचारियों जो मूल्यांकन कार्य के संचालन में नियुक्त है. सरकार तथा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों, मूल्यांकन कार्य में लगे कर्मियों एवं शव यात्रा, धार्मिक जुलूस एवं शादी विवाह के कार्यक्रम पर लागू नहीं होगी.

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