PATNA DESK – बिहार के मुंगेर जिले में ट्रैफिक डीएसपी के पद पर पदास्थापित प्रभात रंजन मुश्किलें बढ गई है. एक पत्नी के बाद दूसरी और फिर तीसरी की चाहत में वह फंस गए हैं. उनकी पत्नी ने उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई है. जिसके बाद प्रभात रंजन पर विभागीय कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है. बता दें कि प्रभात रंजन की दूसरी पत्नी ने उनपर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे.
दूसरी पत्नी ने प्रभात रंजन पर पहली शादी की बात छिपाने और अब तीसरी शादी के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. गृह विभाग ने ट्रैफिक डीएसपी की पत्नी के आरोप की जांच के बाद विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. विभाग ने ट्रैफिक डीएसपी प्रभात रंजन को 10 दिन की मोहलत दिया है. इन दिनों में ट्रैफिक डीएसपी को सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य जांच आयुक्त के ऑफिस में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है.
2021 में ट्रैफिक DSP के खिलाफ दूसरी पत्नी ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी
विभाग के अनुसार, 2021 में ट्रैफिक डीएसपी प्रभात रंजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. प्रभात रंजन की दूसरी पत्नी कुमारी स्मिता ने ये FIR उदयकिशुनगंज थाने में दर्ज कराई थी. जांच के बाद, ट्रैफिक डीएसपी के खिलाफ लगे आरोप सही पाए गए थे.
जिसके बाद कुमारी स्मिता ने फरवरी 2023 में सीआईडी बिहार के ऑफिस में भी शिकायत की थी. ट्रैफिक डीएसपी की पत्नी ने ये भी कहा है कि प्रभात रंजन पहले एयरफोर्स में थे. 2005 में इन्हें एयरफोर्स की नौकरी से निकाल दिया गया था. जिसके बाद प्रभात रंजन ने डीएसपी की नौकरी हासिल की है. इस नौकरी में प्रभात ने खुद के एयरफोर्स से निकाले जाने की बात छिपाई है.
पत्नी ने लगाए थे ये गंभीर आरोप
दूसरी पत्नी कुमारी स्मिता का आरोप है कि उससे शादी करने से पहले प्रभात रंजन शादीशुदा थे. श्वेता शुभा नाम की उनकी पत्नी है. इसकी जानकारी प्रभात रंजन के वायुसेना की सेवापुस्तिका में भी है. प्रभात ने यह बात छिपाकर डीएसपी की नौकरी हासिल की और उससे दूसरी शादी कर ली. कुमारी स्मिता का आरोप था कि प्रभात रंजन उसे छोड़कर मोना राय से तीसरी शादी करना चाहते हैं. इसका विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज करके प्रताड़ित कर रहे हैं.
गृह विभाग ने ट्रैफिक डीएसपी को जारी किया था नोटिस
दूसरी पत्नी के आरोपों पर बिहार गृह विभाग ने प्रभात रंजन को नोटिस देकर जवाब मांगा था. इस पर डीएसपी ने लिखित बयान में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था. हालांकि विभाग ने मामले की जांच के बाद प्रभात रंजन की ओर से बचाव में दिए बयान को सही नहीं पाया. इसके बाद विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.