Chhapra Desk – सारण जिलाधिकारी राजेश मीणा के द्वारा समाहरणालय कार्यालय कक्ष में मुख्यमंत्री हरित कृषि सयंत्र योजना की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई. सर्वप्रथम विगत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई. तदुपरान्त हरित कृषि संयंत्र योजना के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की गई.बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा सारण जिला अन्तर्गत प्रथम चरण में चयन किए गए पैक्सों को यंत्रों की आपूर्ति एवं भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गई. जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण, छपरा ने प्रतिवेदित किया कि प्रथम चरण में जिलान्तर्गत कुल 10 पैक्सों का चयन किया गया था, जिसमें से 01 पैक्स ने योजना में भाग लेने से इन्कार कर दिया तथा 02 पैक्सों का जेम पोर्टल पर निविदा किया गया था.
निविदा सफल नहीं होने के कारण पुनः निविदा की प्रक्रिया की जा रही है। शेष 07 पैक्सों को जेम पोर्टल के माध्यम से किए गए निविदा के आलोक में कुल 07 ट्रैक्टर तथा 07 रोटावेटर की आपूर्ति कर दी गई है. जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण, छपरा ने आपूर्ति किए गए यंत्रों के भुगतान के संबंध में प्रतिवेदित किया कि अभी तक कुल 05 पैक्सों को आपूर्ति किए गए ट्रैक्टर और रोटावेटर यंत्रों का भुगतान कर दिया गया है. बैठक में हरित कृषि संयत्र योजना के अन्तर्गत कतिपय पैक्सों के चयन पर विचार किया गया. जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि हरित कृषि संयत्र योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्वेष्य पैक्सों को कृषि संयत्र उपलब्ध कराना है ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपने सदस्यों (किसान) को भाड़े पर तत्काल संयंत्र उपलब्ध करा सके. यह भी बताया गया कि पैक्सों को कृषि संयंत्र क्रय करने हेेतु सरकार द्वारा अधिकतम मो0 15,00,000.00 (पन्द्रह लाख) राशि उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण होगा.
निबंधक, सहयोग समितियां बिहार के द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना के लिए पैक्सों के चयन हेतु कुल 08 मानक है जिसमे पैक्सों का 2019.-20 तक अंकेक्षित होना, कृषि आगत व्यवसाय करना, पैक्स का लाभ में होना, पैक्स का अपना भवन/गोदाम होना, पैक्स में प्रबंधक नियुक्त होना, पैक्स में निर्वाचित प्रबंधकारिणी का होना, सरकारी ऋण/चक्रीय पूंजी की वसूली का व्यतिक्रमी नहीं होना एवं कृषि यंत्र हेतु भूमि की उपलब्धता होना शामिल है. सहकारिता विभाग, बिहार के द्वारा यह रियायत दिया गया है कि अगर पैक्स वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 में किसी भी एक वर्ष में भी लाभ में है, तो उसका चयन किया जा सकता है. सरकारी ऋण/चक्रीय पूंजी के वसूली के व्यतिक्रमी के संबंध में यह रियायत दिया गया है कि अगर पैक्स इस प्रकार का शपथ पत्र समर्पित करे कि अगले छः माह में बकाया किस्तों का भुगतान कर देगा तो वैसे पैक्सों का चयन किया जा सकता है. बैठक जिला सहकारिता पदाधिकारी, शाखा प्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि, छपरा महाप्रबंधक, जिला उघोग केन्द्र, सारण एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियां के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.