चल, अचल सम्पति एवं दायित्वों का विवरणी 15 फरवरी तक जमा नहीं करनेवाले कर्मियों के वेतन पर लगेगी रोक : सारण जिलाधिकारी

Chhapra Desk – सारण जिले में अब राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को अपनी चल, अचल सम्पति एवं दायित्वों का विवरणी 15 फरवरी तक जमा करना अनिवार्य किया गया है. ऐसा नहीं करने पर उन कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी. इस मामले में सारण जिलाधिकारी राजेश मीणा के द्वारा सभी कार्यालय प्रधान, राज्य सरकार का लोक उपक्रम को निर्देश दिया गया है कि वे अपने चल एवं अचल सम्पति तथा दायित्वों की विवरणी 15 फरवरी तक अचुक रुप से समर्पित करें.

जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार से प्राप्त निदेश के आलोक में राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन सभी उपक्रमों (या बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पद इत्यादि) में कार्यरत समूह ’’क’’ ’’ख’’ एवं ‘‘ग‘‘ के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों अपनी सम्पति की विवरणी विहित प्रपत्र में दिनांक 31.12.2021 की स्थिति पर आधारित चल अचल संपति तथा दायित्वों की विवरणी-2021 का समर्पण दिनांक 15.02.2022 तक अपेक्षित है. उक्त अपेक्षा के अनुरूप दिनांक 15.02.2022 तक विवरणी समर्पित नहीं करने वाले पदाधिकारी कर्मी के मासिक वेतन का भुगतान अवरुद्ध रहेगा.


जिलाधिकारी के द्वारा निदेश दिया गया कि अपने अधीनस्व वर्ग ‘‘क‘‘ ‘‘ख‘‘ एवं‘‘ ’’ग’’ के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी संलग्न विहित प्रपत्र (अंग्रेजी में) तैयार कर दिनांक 31.01.2022 तक अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय तथा विवरणी अंतिम रूप से दिनांक 15.02.2022 तक अनिवार्य चल एवं अचल संपत्ति कोषांग को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे.

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